
30 सितंबर तक एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। (PC: Gemini)
केंद्र सरकार के जो कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से वापस नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में जाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार का वन टाइम, वन-वे स्विच ऑफर है। ऐसे कर्मचारी जो यूपीएस का चुनाव कर पछता रहे हैं, वे वापस एनपीएस में जा सकते हैं। केंद्र सरकार जनवरी 2025 में यूपीएस लेकर आई थी। लेकिन यह स्कीम फ्लॉप साबित हुई है। काफी कम कर्मचारियों ने इस स्कीम में दिलचस्पी दिखाई है।
NPS के तहत पात्र कर्मचारियों और पूर्व-सेवानिवृत्त लोगों के लिए UPS का विकल्प चुनने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2025 है। वहीं, जो कर्मचारी NPS में रहने का विकल्प चुनते हैं, वे 30 सितंबर, 2025 के बाद UPS का विकल्प नहीं चुन सकते हैं। अगर आप यूपीएस से वापस एनपीएस में आना चाहते हैं, तो इस डेडलाइन तक आपके पास एक मौका है।
वित्त मंत्रालय ने UPS से NPS में स्विच करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। ये शर्तें इस प्रकार हैं:
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) NPS के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प है, ताकि वे अपने रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित भुगतान प्राप्त कर सकें। UPS 1 अप्रैल, 2025 से ऑपरेशनल हो गया है।
NPS के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी समय सीमा से पहले UPS के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
NPS के तहत पात्र कर्मचारियों और पूर्व-सेवानिवृत्त लोगों के लिए UPS का विकल्प चुनने की लास्ट डेट 30 सितंबर, 2025 है।
जिन कर्मचारियों ने शुरू में UPS का विकल्प चुना था, उन्हें अब NPS में वापस स्विच करने का वन-टाइम अपरिवर्तनीय विकल्प दिया गया है, लेकिन केवल तभी जब वे कुछ शर्तों को पूरा करते हैं।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत प्रति माह 10,000 रुपये के न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान की गारंटी दी गई है। शर्त यह है कि सुपरएनुएशन (सेवा से निवृति) 10 साल या उससे अधिक की क्वालीफाइंग सेवा के बाद हो।
सुपरएनुएशन (सेवा से निवृति) के बाद पेआउट होल्डर की मृत्यु के मामले में, पेआउट होल्डर को उसकी मृत्यु से ठीक पहले स्वीकार्य भुगतान का 60% फैमिली पेआउट कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को सुनिश्चित किया जाएगा।
Published on:
06 Sept 2025 10:27 am
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