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ये काम नहीं कराने पर रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, दोबारा देना होगा टेस्ट

लर्निंग लाइसेंस के लिए 20 मार्क का टेस्ट देना होगा साथ ही परमानेंट लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट के लिए 30 दिनों तक इंतजार करना होगा।
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नई दिल्ली

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Pragati Vajpai

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Updated: 30 Oct 2019, 3:28 PM IST

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नई दिल्ली: नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक बदले हुए कई नियमों से तो आप अब तक रूबरू हो चुके हैं लेकिन आज हम आपको इस एक्ट की एक बेहद खास बात बताने वाले हैं जो आपको लिए जानना बेहद जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने में एक साल से ज्यादा देरी करते हैं तो आपको कार, बाइक चलाने का टेस्ट फिर से देना होगा। लर्निंग लाइसेंस के लिए 20 मार्क का टेस्ट देना होगा साथ ही परमानेंट लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट के लिए 30 दिनों तक इंतजार करना होगा। केंद्र सरकार ने नए कानून में जहां लाइसेंस रिन्यू कराने में एक महीने की छूट की बजाय एक साल तक की बिना फीस छूट दी है तो वहीं सख्ती भी की है। वक्त से लाइसेंस रिन्यू न कराने पर 500 रुपए का जुर्माना भी देना होगा।

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बदल गया लाइसेंस से जुड़ा ये नियम-

कॉमर्शियल लाइसेंस अब 3 साल में नहीं बल्कि 5 साल में रिन्यू कराना होगा, वहीं कमर्शियल लाइसेंस के लिए 8वीं पास की शर्त खत्म हो गई है। पहली बार पकड़े जाने पर तो लाइसेंस3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। दूसरी बार सस्पेंड किए जाने पर ड्राइवर का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जायेगा। सस्पेंड लाइसेंस तभी वापस किया जाएगा जब चालक रिफ्रेशर कोर्स पूरा करेगा, कोर्स निर्धारित पाठ्यक्रम के हिसाब से होगा।

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उम्र को लेकर हुए ये बदलाव-

30 साल से कम उम्र होने पर व्यक्ति अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस 40 साल की उम्र पूरी होने तक की बनेगा। वहीं 30 साल से ज्यादा और 50 साल से कम होने पर लाइसेंस 10 साल के लिए बनेगा यदि आयु 50 साल से ज्यादा और 55 साल से कम है तो लाइसेंस 60 साल उम्र पूरी होने तक का बनेगा इसके अलावा चालक की आयु अगर 55 साल हो गई है तो लाइसेंस उसके बाद सिर्फ 5 साल का बनेगा, यानी हर 5 साल में लाइसेंस रिन्यू कराना होगा।