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Traffic Rules : अब हाईवे पर कहीं भी गाड़ी पार्क की तो खैर नहीं, वाहन जब्त करके पुलिस करेगी नीलामी

Traffic Rules : NHAI की प्रदेश में पहली कवायद, दावा-हादसे होंगे कम। झांसी-खजुराहो फोरलेन पर कहीं भी गाड़ी पार्क की तो होगी जब्ती-नीलामी।
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छतरपुर

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Mohammad Faiz Mubarak

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Updated: 25 May 2024, 9:18 AM IST

Traffic Rules

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले ( Chhatarpur District ) के अंतर्गत आने वाले खजुराहो-झांसी ( Khajuraho - Jhasi Highway ) के 165 किलोमीटर लंबे फोरलेन हाईवे ( fourlane highway ) पर बेवजह कहीं भी गाड़ी खड़ी करना अब राहगीरों को महंगा पड़ेगा। नेशनल हाईवे ( लैंड एंड ट्रैफिक ) एक्ट 2002 National Highways ( Land and Traffic ) Act 2002 के तहत अब ऐसे वाहनों की जब्ती और नीलामी होगी। प्रोजेक्ट जीएम पीएल चौधरी ने छतरपुर, निवाड़ी, झांसी प्रशासन को पत्र लिखकर कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस टीम ( police team ) मांगी है। एनएचएआइ ( NHAI ) का दावा गाड़ी खराब हुई तो टोल फ्री नंबर ( toll free number ) पर लें मदद हाइवे पर गाड़ी खराब होने पर चालक एनएचएआइ की पेट्रोलिंग गाड़ियों ( petroling vehicle) की मदद ले सकते हैं। टोल प्लाजा पर क्रेन 24 घंटे रहती है।

झांसी-खजुराहो फोरलेन पर राहगीरों को मदद के लिए हर दो किमी पर इमरजेंसी कॉल बेल सिस्टम बनाया है। 1033 नंबर पर कॉल कर भी मदद ली जा सकती है। & एनएच पर अवैध पार्किंग में वाहन नीलामी का प्रावधान है। हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पीएल चौधरी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआइ है, इससे हादसों में कमी आएगी। पहले ऐसी गाड़ियों को हटाने का प्रावधान था। ले-वाई और डोरमेट्री एरिया में गाड़ी पार्क की जा सकती है, पर रेडियम कोन लगाना होगा।

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गाड़ी खराब होने पर टोल फ्री नंबर पर मदद लें

हाइवे पर गाड़ी खराब होने पर चालक एनएचएआइ की पेट्रोलिंग गाड़ियों की मदद ले सकते हैं। टोल प्लाजा पर क्रेन 24 घंटे रहती है। झांसी-खजुराहो फोरलेन पर राहगीरों को मदद के लिए हर दो किमी पर इमरजेंसी कॉल बेल सिस्टम बनाया है। 1033 नंबर पर कॉल कर भी मदद ली जा सकती है

क्या कहते हैं जिम्मेदार ?

वहीं, इस मामले में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीएल चौधरी ने बताया कि एनएच पर अवैध पार्किंग में वाहन नीलामी का प्रावधान है। हम कार्रवाई करने जा रहे हैं।