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चित्तौड़गढ़ में शिक्षकों और कर्मचारियों पर नई पाबंदी,संपर्क पोर्टल और रात्रि चौपाल में शिकायत पर रोक

Chittorgarh CDEO Order: चित्तौड़गढ़ में सरकारी कर्मचारी और शिक्षक अब संपर्क पोर्टल और जनसुनवाई में शिकायत दर्ज नहीं करा सकेंगे। जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश जारी कर इस तरह शि​कायत दर्ज कराने पर सख्ती से चेतावनी दी है।

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Chittorgarh Collectorate

Photo: patrika

Chittorgarh CDEO Order: चित्तौड़गढ़ में सरकारी कर्मचारी और शिक्षक अब संपर्क पोर्टल और जनसुनवाई में शिकायत दर्ज नहीं करा सकेंगे। जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश जारी कर इस तरह शि​कायत दर्ज कराने पर सख्ती से चेतावनी दी है। आदेश के बावजूद शिकायत दर्ज कराने पर संबंधित कार्मिके साथ नियंत्रण अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले में सरकार कर्मचारियों और शिक्षकों पर शिकायत करने की पाबंदी लगाई गई है। जिसके तहत अब चित्तौड़गढ़ जिले में कार्यरत सरकारी कर्मचारी और शिक्षक अब जन सुनवाई और संपर्क पोर्टल पर सीधे अपनी शिकायतें दर्ज नहीं करा सकेंगे। ऐसा करने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिले में आयोजित होने वाली रात्रि चौपाल में भी कार्मिकों को शिकायत दर्ज कराने पर भी रोक लगाई गई है।

जारी आदेश में यह दिए निर्देश

शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया, चित्तौड़गढ़ जिले के सभी कार्मिकों, अधिकारियों को पाबंद किया जाता है कि आप अपनी व्यक्तिगत, सेवा संबंधित, विद्यालय संबंधित जैसी शिकायत संबंधित अधिकारी को ही दे सकेंगें सीधे ही सतर्कता, संपर्क पोर्टल, जन सुनवाई, रात्रि चौपाल में शिकायत देने पर रोक लगाई गई है। आदेश की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित कार्मिक, अधिकारी के साथ-साथ नियंत्रण अधिकारी के खिलाफ भी सीसीए नियम 17 के तहत कार्रवाई की जाएगीकार्रवाई की जाएगी।

जनसुनवाई में भी शिकायत दर्ज कराने पर रोक

राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में जन सुनवाई, रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें लोगों की परिवेदनाओं पर सुनवाई और त्वरित कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। देखने में आया है कि जनसुनवाई कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारी और शिक्षक भी अपनी शिकायत लेकर पहुंच रहे थे। ऐसे में जिला कलक्टर की नाराजगी के बाद शिक्षा अधिकारी कार्यालय से नए आदेश जारी हुए हैं।

कलक्टर की नाराजगी पड़ी भारी

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी कर्मचारी और शिक्षक द्वारा बिना अनुमति जन सुनवाई या सतर्कता पोर्टल पर सीधे शिकायत दर्ज कराने को लेकर जिला कलक्टर ने कड़ी आपत्ति जताई। जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने नया आदेश जारी किया है।

शिकायत करने पर कार्रवाई

कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों पर लगी पाबंदी, ब सीधे संपर्क पोर्टल या जन सुनवाई में शिकायत नहीं कर सकेंगे। कार्मिक यदि नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर सेवा नियम CCA नियम-17 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कार्मिक अपने नियंत्रण अधिकारी के मार्फत ही अपनी शिकायत पेश कर सकेंगे।