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Rajasthan Roadways: बिना टिकिट यात्रा कराने पर परिचालक होंगे निलम्बित, यात्रियों से वसूल होगा 10 गुना जुर्माना

Rajasthan Roadways: नए आदेश के अनुसार यदि कोई यात्री सफर के दौरान बिना टिकिट के मिलता है तो उससे भी 10 गुना जुर्माना वसूल किया जाएगा।

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Rajasthan Roadways

चित्तौड़गढ़। राजस्थान रोडवेज की बसों में बिना टिकिट यात्रा कराने पर सिर्फ परिचालक पर ही गाज नहीं गिरेगी। नए आदेश के अनुसार यदि कोई यात्री सफर के दौरान बिना टिकिट के मिलता है तो उससे भी 10 गुना जुर्माना वसूल किया जाएगा। रोडवेज मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद चित्तौड़गढ़ रोडवेज प्रबंधक ने भी इस पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

मुख्यालय से मिले आदेश की पालना में अब बड़े स्तर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। अमूमन यह देखा गया है कि कुछ दूरी की यात्रा में बसों में कई परिचालक यात्रियों को किराया राशि लेकर टिकट नहीं देते हैं। उडऩदस्ते की ओर से मौके पर निरीक्षण के दौरान कई बार परिचालक को कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। लेकिन बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती थी। अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कड़ा रूख अपनाते हुए रोडवेज को घाटे से पाटने के लिए कार्रवाई के तरीके में बदलाव किया है।

यदि बिना टिकट के यात्री सफर के दौरान उड़नदस्ते की टीम को मिलता है तो उससे टिकट राशि का 10 गुना जुर्माना वसूल किया जाएगा। साथ ही संबंधित परिचालक को निलम्बित किया जाएगा। इससे निगम की छवि सुधरने के साथ राजस्व में भी इजाफा होगा। मुख्यालय के आदेशों के बाद निगम की उडऩदस्ता टीम अलर्ट मोड पर है। टीम की ओर से बसों के रूट पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। यात्रियों को भी टिकट लेने के प्रति सजग भी किया जा रहा है।

ऐसे होगी वसूली

राजस्थान रोडवेज बस में दो या इससे अधिक यात्री बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने पर परिचालक को निलम्बित किया जाएगा और यात्री से भी टिकट राशि से दस गुना जुर्माना वसूल किया जाएगा।

रोडवेज कर रहा सजग

निगम के अधिकारी यात्रियों को बस में यात्रा करने से पहले सजग कर रहे हैं कि वे यात्रा करने से पूर्व बस में या तो टिकट लेकर बैठें या फिर परिचालक से आवश्यक रूप से टिकट लें। परिचालकों को भी इसके लिए अधिकारी पांबद कर रहे हैं कि वे बिना टिकट किसी भी यात्री को यात्रा नहीं करवाएं।

इनका कहना है

रोडवेज मुख्यालय से मिले आदेश के तहत बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से टिकिट लेकर यात्रा करने के लिए समझाइश की जा रही है। साथ ही नए नियमों में जुर्माने के प्रावधान से भी अवगत करा रहे हैं। बिना टिकट यात्रा करने पर दोहरी कार्रवाई के लिए मुख्यालय स्तर से पहली बार विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।

राकेश सारस्वत, मुख्य प्रबंधक, चित्तौड़गढ़ आगार