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CG Liquor News: शराब खपत की जुगाड़! पहले होम डिलीवरी फिर मनपसंद ऐप अब रेस्टोरेंट से 11 हजार करोड़ जुटाने का टारगेट

CG Liquor News: रायपुर प्रदेश में शराब की खपत पढ़ने या लोगों को आसानी से शराब उपलब्ध कराने कई प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2021 में शराब को खपाने के लिए होम डिलीवरी सिस्टम शुरू किया गया था।

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CG Liquor News: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में शराब की खपत पढ़ने या लोगों को आसानी से शराब उपलब्ध कराने कई प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2021 में शराब को खपाने के लिए होम डिलीवरी सिस्टम शुरू किया गया था। इसके बाद अब मनपसंद ऐप लॉन्च किया गया है और बार के बजाय अब रेस्टोरेंटों में भी शराब पिलाने की छूट दी जा रही है। बार की तरह व्यवस्था नहीं होने के बाद भी रेस्टोरेंट और ढाबों में भी शराब पिलाने के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा।

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CG Liquor News: कमिश्नर ने दो तस्करों को भेजा जेल

CG Liquor News: इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत छोटे-छोटे ऐसे रेस्टोरेंट जहां केवल खाना खाने की व्यवस्था है और जगह पर्याप्त है, वहां भी शराब के लिए लाइसेंस लिया जा सकता है। कई हिस्ट्रीशीटरों को मिलेगा फायदा: शहर में 200 से ज्यादा रेस्टोरेंट और पब संचालित हो रहे हैं। इनमें से कई रेस्टोरेंट और पब हिस्ट्रीशीटर संचालित कर रहे हैं। आबकारी विभाग की अधिसूचना ऐसे हिस्ट्रीशीटरों के लिए काफी फायदेमंद हैं।

वर्तमान में एक दिन शराब पिलाने का लाइसेंस लेकर चोरीछिपे पूरे सप्ताहभर शराब पिलाते थे। लेकिन नई अधिसूचना के तहत उन्हें आसानी से शराब परोसने का लाइसेंस मिल जाएगा। फिर पुलिस-आबकारी विभाग की परवाह किए बिना देर रात तक शराब परोस सकेंगे। हालांकि अधिसूचना के मुताबिक रेस्टोरेंट में लाइसेंस लेकर दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ही अधिकांश रेस्टोरेंट तेलीबांधा, माना, मंदिरहसौद, विधानसभा, सेजबहार, अभनपुर, आरंग, सिविल लाइन, आमानाका, उरला, धरसींवा जैसे थाना क्षेत्रों में संचालित हैं।

रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब पहले से बिक रही

मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के खिलाफ रायपुर कमिश्नर ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। आदतन अपराधियों को पिट एनडीपीएस के तहत जेल भेजना शुरू कर दिया है। गुरुवार को दो लोगों को जेल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक आईजी अमरेश मिश्रा और एसएसपी संतोष सिंह के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी में लगातार सक्रिय रहने वाले आदतन बदमाशों के खिलाफ पिट एनडीपीएस के तहत केस बनाया गया है।

केस बनाकर रायपुर संभाग कमिश्नर कोर्ट में कार्रवाई के लिए भेजा गया है। दो प्रकरणों में रायपुर कमिश्नर महादेव कावरे ने पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 10 के तहत बाबू उर्फ देंगा सरदार माना कैंप को 6 माह और बैशाखू ध्रुव को तीन माह की सजा सुनाई है। आदेश के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया है।