
रंगदारी केस में पटियाला कोर्ट ने दिया दोषी करार, 5 करोड़ न देने पर दी थी जान से मारने की धमकी
नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 1993 के मुंबई ब्लास्ट के दोषी अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम को 2002 के जबरन वसूली मामले में दोषी करार दिया है। बता दें कि दिल्ली के व्यापारी ने कोर्ट में बयान दिया था कि अप्रैल 2002 में अबू सलेम ने उससे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। जबकि रकम न देने पर उन्हें व परिवार के लोगों को मौत के घाट उतारने की धमकी थी। वहीं, अबू सलेम की ओर से यह दावा किया गया था कि उन पर यह आरोप झूठा है और अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
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तलोजा जेल में काट रहा सजा
दरअसल, अबू सलेम नवी मुंबई की तलोजा जेल में उम्र कैद काट रहा है। 1993 के मुंबई बम विस्फोटों के आरोप में विशेष टाडा अदालत माफिया डॉन अबु सलेम को दोषी करार दे चुकी है। इन विस्फोटों में 257 लोग मारे गए थे। सलेम को 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर लाया गया था। उस पर आरडीएक्स सहित हथियार और गोला बारूद की सप्लाई करने का आरोप लगाया गया था, जिनका विस्फोटों में इस्तेमाल हुआ था।इसी मामले में सलेम के अलावा चार अन्य को भी विभिन्न आरोपों के तहत दोषी पाया था।
माफिया डॉन दाउद इब्राहिम कास्कर के करीबी अबू सलेम को सितंबर 2017 में मुंबई में 1993 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों में उसकी भूमिका के लिए दोषी करार दिया गया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इन विस्फोटों में 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
Published on:
26 May 2018 06:25 pm
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