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कठुआ गैंगरेप केस: सांझी राम, दीपक खजूरिया और परवेश को उम्रकैद, तीन पुलिसवालों को 5 साल की जेल

8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या का मामला तीन दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया तीनों दोषियों पर 302 और 376 की धारा

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नई दिल्ली। बहुचर्चित जम्मू कश्मीर के कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने सांझी राम, दीपक खजूरिया और परवेश कुमार को उम्रकैद की सजा दी है। वहीं सबूत मिटाने के आरोप में तीन दोषी पुलिस वालों को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। तीन दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही सांझी राम, दीपक खजूरिया और परवेश पर 302, 376 की धारा लगाई गई है। इससे पहले आज पठानकोट की विशेष अदालत ने सात आरोपियों में से छह को दोषी करार दिया था। जबकि, एक आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है।

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कठुआ गैंगरेप पर आए कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार को हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए।

कोर्ट ने 6 को दोषी करार दिया

पठान कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी करार दिया है, उनमें सांजी राम, आनंद दत्ता, प्रवेश कुमार, दीपक खजूरिया, सुरेन्द्र वर्मा और तिलक राज शामिल हैं। गौरतलब है कि इस केस में तीन जून को ट्रायल पूरा हो गया था।

- 7 आरोपियों में से 6 दोषी करार

- कोर्ट के अंदर सुनवाई जारी है।

- कोर्ट पहुंचे कठुआ गैंगरेप के सभी आरोपी

तीन जून को ट्रायल हुआ था पूरा

तीन जून को जब केस का ट्रायल पूरा हुआ तो जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने उसी समय फैसला सुनाने की तारीख 10 जून मुकर्रर की थी।

15 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

कोर्ट में दाखिल की गई 15 पन्नों की चार्जशीट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के कठुआ स्थित एक गांव में 10 जनवरी, 2018 को आठ साल की एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। उसके बाद गांव के एक धार्मिक स्थल में कथित तौर पर उसके साथ चार दिनों तक बलात्कार किया गया और लाठी से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी गई।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पठानकोट में सुनवाई

इस मामले में जब वकीलों ने क्राइम ब्रांच के अफसरों को चार्जशीट नहीं दाखिल करने दी तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई राज्य से बाहर करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक जून 2018 से इस मामले में रोजाना आधार पर सुनवाई पंजाब के पठानकोट में जिला और सत्र अदालत में शुरू हुई थी।

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वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नाबालिग को छोड़कर सभी आरोपियों को गुरदासपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। बचाव पक्ष के वकीलों की संख्या को भी सीमित कर दिया गया था।

दो पुलिसकर्मियों पर भी गिरी गाज

इस केस में कुछ पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी। क्राइम ब्रांच ने ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे और उसके दोस्त आनंद दत्ता और दो विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा को भी गिरफ्तार किया। हेड कांस्टेबल तिलक राज और उप निरीक्षक आनंद दत्ता, जिन्होंने कथित रूप से सांजी राम से 4 लाख रुपये लिए और महत्वपूर्ण सबूत नष्ट करने वाले को भी गिरफ्तार किया।

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किशोर आरोपी के खिलाफ अभी मुकदमा शुरू नहीं

इस केस में धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), धारा 302 (हत्या) और 376डी (सामूहिक दुष्कर्म) के तहत आरोप तय किए हैं। कुल आठ लोगों को आरोपी बनाया गया है। सात के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय किये हैं। किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा।

कोर्ट आरोपियों को दोषी करार देता है तो सभी को कम से कम उम्रकैद और अधिकतम मौत की सजा सुनाई जा सकती है।


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