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धमतरी के किसानों के लिए बड़ी खबर, 31 जुलाई तक कराएं खरीफ फसलों का बीमा, सिर्फ 2% प्रीमियम में मिलेगा सुरक्षा कवच

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक फसलों का बीमा कराएं। सिर्फ 2% प्रीमियम में प्राकृतिक आपदा, कीट और रोग से मिलेगा सुरक्षा कवच।
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धमतरी

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Love Sonkar

Jul 25, 2026

PM Fasal Bima Yojana 2026

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना(Photo Patrika)

PM Fasal Bima Yojana 2026: धमतरी में खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि, कीट एवं रोगों से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं। इस योजना के तहत किसानों को बेहद कम प्रीमियम पर फसल सुरक्षा का लाभ मिलेगा।

इन किसानों को मिलेगा लाभ

कृषि विभाग के अनुसार जिले में इस वर्ष धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी, रागी तथा मूंगफली सहित प्रमुख खरीफ फसलों को योजना में शामिल किया गया है। इन फसलों की खेती करने वाले पात्र किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।

ऋणी और गैर-ऋणी दोनों किसान होंगे पात्र

योजना का लाभ ऋणी और गैर-ऋणी दोनों प्रकार के किसानों को मिलेगा। इसके अलावा भू-धारक किसानों के साथ-साथ बटाईदार किसान भी योजना के लिए पात्र होंगे। अधिसूचित ग्रामों में अधिसूचित फसलों के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण लेने वाले किसानों को योजना में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। वहीं गैर-ऋणी किसान स्वेच्छा से आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

सिर्फ 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को कुल बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम जमा करना होगा। शेष प्रीमियम राशि का वहन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इससे किसानों को कम खर्च में व्यापक बीमा सुरक्षा उपलब्ध होगी।

गैर-ऋणी किसानों के लिए जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड
बैंक पासबुक
बी-1 की प्रति
खसरा दस्तावेज
स्व-प्रमाणित फसल बुआई प्रमाण-पत्र

यह हैं अंतिम तिथियां

गैर-ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि – 31 जुलाई 2026
ऋणी किसानों के लिए अंतिम तिथि – 15 अगस्त 2026

प्राकृतिक आपदाओं से मिलेगा सुरक्षा कवच

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, अत्यधिक वर्षा, सूखा, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट एवं रोगों जैसी परिस्थितियों में फसल नुकसान होने पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इससे किसानों को खेती में होने वाले जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने जिले के सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी खरीफ फसलों का बीमा कराकर योजना का लाभ उठाएं। समय पर बीमा कराने से किसी भी प्राकृतिक आपदा या फसल नुकसान की स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी।