
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का शुल्क सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में(photo-patrika)
HSRP Number Plate: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में केन्द्र शासन के निर्देश के बाद वर्ष-2019 के पहले के वाहनों में र्हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। धमतरी जिले में कुल 2.34 लाख वाहन पंजीकृत है। इनमें से 80 हजार वाहनों में अब तक एचएसआरपी नहीं लगी है। ऐसे वाहनों को चिन्हांकित भी कर लिया गया। आरटीओ विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक करीब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए 12000 वाहन चालकों ने आवेदन किया है।
एक सप्ताह के भीतर पंजीकृत वाहन चालकों को नंबर प्लेट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली, गुजरात, बिहार, हिमांचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का शुल्क कम है। छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा शुल्क लिया जा रहा। इसका विरोध भी होने लगा है।
वाहन चालक रमेश यादव, दुर्गेश सोनी, वंदना साहू ने कहा कि नंबर प्लेट की तय राशि के साथ जीएसटी भी लिया जा रहा है। वेबसाइट में बड़े महानगरों में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट का शुल्क छत्तीसगढ़ से काफी कम है। छत्तीसगढ़ के जिलों में सीधे डबल राशि ली जा रही है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा टू व्हीलर वाहनों के पंजीयन के लिए 365.91 रिप्लेसमेंट, थ्री व्हील्स सिलेक्शन के नामांकन के लिए 427.16 रूपए, कार या फोर व्हीलर वाहनों के लिए 656.8 750.64 के लिए हैवी सार्जेंट के नंबर प्लेट पंजीकरण के साथ साज-सामान और ट्रक शामिल हैं रूपए दर निर्धारित किया गया है। निर्धारित शुल्क के साथ ही जीएसटी भी वसूला जा रहा है। इससे वाहन चालकों की जेब हल्की हो रही है।
जबकि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए दर बहुत कम है। नई दिल्ली में टू व्हीलर वाहन के पंजीयन के लिए 69 प्रतिशत, गुजरात में 120, बिहार में 131 और हिमाचल प्रदेश में 165 रूपए का दर निर्धारित है। जबकि छत्तीसगढ़ में यह पंजीयन की राशि जीएसटी मिलाकर दो गुना से भी ज्यादा है। ऐसे में वाहन चालकों में रोष पनपने लगा है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बदलवाने के लिए वाहन चालकों को कई व्यवहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रजिस्ट्रेशन के पूर्व आरसी बुक और आधार में मोबाइल नंबर लिंक करने की सुविधा दी जा रही है, लेकिन ओटीपी नहीं मिलने से समस्या अब भी बरकरार है। सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों को हो रही है, जिनके आधार और आरसी बुक में नाम-सरनेम अलग-अलग अंकित है। ऑनलाइन प्रोसेस के दौरान मिलान नहीं होने से पंजीयन कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
आरटीओ अधिकारी अब्दुल मुजाहिद ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर 100 सौ से अधिक लेकर 10,000 रूपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर के लिए दो कंपनियों को अधिकृत किया हैै। इनमें एमएस रीयल मैनोज इंडिया लिमिटेड और रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड शामिल हैं। वर्तमान में रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड का एक ऑपरेटर की ड्यूटी कलेक्ट्रेट परिसर में लगाई गई है। यहां ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है।
2019 के पुराने फ़ेसबुक में 15 अप्रैल तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य किया गया है। प्रचार-प्रसार के बाद अब कार्रवाई भी शुरू कर दिए हैं। वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने समझाईश दे रहे हैं। इसके बाद जुर्माना भी वसूला जाएगा। ए मुजाहिद, जिला परिवहन अधिकारी
Updated on:
27 May 2025 11:48 am
Published on:
27 May 2025 11:48 am
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