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CG Crime: नेशनल हाइवे में स्टंटबाजी, युवकों ने यात्री बस रोकने का किया था प्रयास, 7 धाराओं के तहत हुई कार्रवाई

CG Crime: वीडियो में युवक ओवर स्पीड बाइक चलाते हुए बस के आसपास बार-बार ओवरटेक कर रोकने का प्रयास करते दिख रहा था। इससे यात्रियों में दहशत और असुविधा की स्थिति बनी।

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धमतरी

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Love Sonkar

Jul 02, 2025

CG Crime: नेशनल हाइवे में स्टंटबाजी, युवकों ने यात्री बस रोकने का किया था प्रयास, 7 धाराओं के तहत हुई कार्रवाई

नेशनल हाइवे में स्टंटबाजी (Photo Patrika)

CG Crime: धमतरी नेशनल हाइवे में यात्री बस को रोकने का प्रयास करने और स्टंटबाजी करने वाले युवकों को अर्जुनी पुलिस ने 8 दिन बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी बाइक चालक के खिलाफ पुलिस ने 7 धाराओं के तहत कार्रवाई की है। स्टंटबाजी को लेकर इसे अब तक की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। बता दें कि 25 जून के अंक में पत्रिका ने मनचलों का आतंक, एनएच में यात्री बस को रोकने का प्रयास शीर्षक से खबर प्रकाशित किया था। मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी सूरज सिंह परिहार ने कार्रवाई के निर्देश दिए। मंगलवार को पुलिस ने मामले का खुलासा किया और की गई कार्रवाई की जानकारी दी।

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अर्जुनी पुलिस ने बताया कि 22-23 की रात यात्री बस को खतरनाक तरीके से ओवरटेक कर रोकने का प्रयास करते स्टंटबाज युवकों का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। वीडियो में युवक ओवर स्पीड बाइक चलाते हुए बस के आसपास बार-बार ओवरटेक कर रोकने का प्रयास करते दिख रहा था। इससे यात्रियों में दहशत और असुविधा की स्थिति बनी।

आरोपी की पहचान जालमपुर वार्ड निवासी साहिब बेग (19) पिता रसीद बेग के रूप में हुई। आरोपी के पास ड्रायविंग लायसेंस नहीं था। बिना हेलमेट, बिना पंजीयन नंबर की गाड़ी का खतरनाक एवं लापरवाहीपूर्ण चलाते पाया गया। 7 अलग-अलग धाराओं के तहत उक्त आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है।

इन धाराओं के तहत हुई कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि आरोपी स्टंटबाज युवक पर बीएनएसएस की धारा170 (जनता में भय एवं असुविधा की स्थिति उत्पन्न करना), धारा-126 (लोक सुरक्षा के लिए रोकथानात्मक कार्रवाई), धारा-135(3) (आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई) इसी तरह मोटरयान अधिनियम धारा-3/181 (बिना ड्रायविंग लायसेंस वाहन चलाना), धारा-184 (खतरनाक तरीके से वाहन चलाना), धारा-194(घ) (बिना हेलमेट वाहन चलाना), धारा-50(2)/177 (बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाहन चलाना) के तहत कार्रवाई की गई है।