
ट्रेन में सफर के दौरान मोवाइल स्पीकर पर गाना सुनता यात्री
धौलपुर. ट्रेन के सफर के दौरान अब यात्रियों उन यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की होगी, जो पूरी बोगी को ही अपना मनपसंद गाना या फिर मोबाइल स्पीकर पर पूरी कॉमेडी रील्स दिखाते हैं। या फिर स्पीकर पर तेज बातें करते हैं…। अगर ऐसा कुछ है तो अब संभल जाइए, नहीं तो यह कृत्य जेब पर भारी पड़ सकता है। रेलवे ने ट्रेन में मोबाइल का स्पीकर बजाना और तेज बातें करने पर जुर्माने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसको लेकर हाल में दक्षिण रेलवे ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सफर के दौरान स्पीकर पर गाने या वीडियो चलाने पर 1 हजार रुपए का दंड और ट्रेन से उतारा भी जा सकता है। गलती दोहराने पर जेल की सजा का भी प्रावधान है। उधर, रेलवे ने स्पष्ट कहा है कि टिकट एग्जामिनर या उससे ऊपर के स्तर के कमर्शियल स्टाफ को 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का रहेगा।
चेतावनी अनसुना की तो ट्रेन से बाहर
कुछ दिन पहले दक्षिण रेलवे ने यह नियम लागू किया है। रेलवे ने जन विश्वास अधिनियम 2026श् के तहत रेलवे एक्ट की धारा 145(2) के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिए हैं और बकायदा पत्र जारी किया है। इसमें पहली बार गलती करने पर 1 हजार रुपए जुर्माना और ट्रेन या फिर स्टेशन परिसर से बाहर करने की कार्रवाई हो सकती है। वहीं, चेतावनी या फिर पुन: गलती करने पर 6 महीने तक की साधारण जेल, 5 हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं।
सभी डिवीजनों को पालना के निर्देश
उधर, दक्षिण रेलवे ने 6 अक्टूबर को जारी इस सर्कुलर में सभी डिवीजनों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा है कि वह अपने क्षेत्र के स्टेशनों और ट्रेनों में उक्त घोषणा करवाएं या फिर टे्रन कोच में नोटिस लगवाएं और यात्रियों को भी जानकारी दें, जिससे उन्हें नियमों की जानकारी हो।
तेज आवाज में बजाते हैं गाने...
ट्रेन सफर के दौरान कई दफा कुछेक ग्रुप में सफर कर रहे यात्री स्पीकर पर गाने बजाते हैं। यह क्रम काफी देर तक चलता है जिससे दूसरे सह यात्री असहज होते हैं। कई लोगों को परेशानी भी होती है। इससे बचने के लिए यात्री ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे दूसरे यात्री को परेशानी न हो। ट्रेन के सामान्य कोच में स्पीकर पर तेज बातें करना और गाने सुनने के दृश्य आम हैं। अब इस आदेश के बाद से ट्रेनों और स्टेशनों पर मोबाइल के स्पीकर पर तेज आवाज में गाने, रील या वीडियो चलाने वाले यात्रियों पर नकेल कस सकेगी।
Updated on:
21 Oct 2026 07:19 pm
Published on:
21 Oct 2026 07:19 pm
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