
प्रतीकात्मक तस्वीर
Rajasthan : राजस्थान शिक्षा विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की ओर से चयन के बाद यथावत कार्यग्रहण करने की तिथि से ही उपप्राचार्य पद के अनुसार वेतन मिलेगा। गौरतलब है कि प्रदेश के कई स्कूलों के प्राचार्यों ने वेतन के संबंध में शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा था।
शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक ने स्पष्ट किया है कि व्याख्याताओं से उप प्राचार्य पद पर पदोन्नत होने के बाद कार्यग्रहण करने की तिथि से बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा। संयुक्त निदेशक ने संभागीय संयुक्त निदेशकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को कहा है कि उप-प्राचार्य पद पर वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 26 सितंबर को हुई थी।
इस पर 27 सितंबर को वरिष्ठता योग्यता के आधार पर चयन आदेश जारी किए गए है। 29 सितबर को पदोन्नत होकर उप प्राचार्य बने शिक्षा अधिकारियों ने यथावत कार्यग्रहण कर लिया। इसके बाद विभाग की ओर से पदोन्नति का वास्तविक नगद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से ही देने के निर्देश दिए गए थे।
Updated on:
18 Nov 2025 01:58 pm
Published on:
18 Nov 2025 01:58 pm
