
अनुदीप कटिकाला को आंध्र प्रदेश पुलिस ने प्रयागराज में किया गिरफ्तार। (फोटो सोर्स: anudeepkatikala/instagram)
Anudeep Kattikala Arrest Over Controversial Joke: आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और टॉलीवुड एक्टर्स पर कमेंट करने के आरोप में FIR दर्ज होने के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने स्टैंड-अप कॉमेडियन अनुदीप कटिकाला को उत्तरप्रदेश के प्रयागराज से हिरासत में ले लिया है। अनुदीप पर बीएनएस और आईटी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बाद उनको ऑनलाइन ट्रॉल्लिंग और धमकियों का सामना करना पड़ा। ख़बरों के मुताबिक, शिकायत दर्ज होने के कुछ दिनों बाद पुलिस को काकीनाडा में उनका पता लगा।
द न्यूज मिनट के अनुसार, हैदराबाद के स्टैंड-अप कॉमेडियन अनुदीप कटिकाला को बीते मंगलवार को आंध्र प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गिरफ्तार कर लिया, जहां वो अपने परिवार से मिलने आए हुए थे। हाल ही में पोस्ट किए गए स्टैंड-अप एक्ट के वीडियो में टॉलीवुड के कलाकारों और फैनडम कल्चर पर उनकी अभद्र टिप्पणी के बाद से सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा उनको गाली-गलौज और शारीरिक हिंसा की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।
खबरों के मुताबिक, काकीनाडा जिले के दो पुलिस अधिकारियों ने 14 अप्रैल को शाम करीब 7 बजे अनुदीप के फोन को प्रयागराज के एक पार्क में ट्रैक किया, जब वह अपने पिता के साथ थे। जन सेना पार्टी के पूर्वी गोदावरी के संयुक्त सचिव बड़े वेंकट कृष्णा की शिकायत के बाद काकीनाडा प्रथम नगर पुलिस ने कॉमेडियन के खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के लिए बता दें कि काकीनाडा पुलिस स्टेशन में कटिकाला के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज होने के तीन दिन बाद यह गिरफ्तारी हुई है।
वीडियो में, कॉमेडियन ने साउथ सुपरस्टार राम चरण को उनकी पत्नी उपासना, जो उनसे कहीं ज्यादा अमीर हैं, को लेकर इनसिक्योर फील न करने के लिए "नारीवादी" कहा।
वहीं, आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण पर मजाक करते हुए उन्होंने कहा, "तलाक के मामले में लोगों को पवन कल्याण से सीखना चाहिए, क्योंकि उनकी किसी भी पत्नी ने उन पर दुर्व्यवहार का आरोप नहीं लगाया है।"
अनुदीप पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 356(2) (मानहानि), 353(2) (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के इरादे से झूठी जानकारी, अफवाह या भड़काऊ समाचार देना) और 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित करना) के तहत आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बावजूद 30 वर्षीय अनुदीप के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
Updated on:
15 Apr 2026 02:23 pm
Published on:
15 Apr 2026 02:21 pm
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