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अदालत ने भाजपा विधायक को सुनाई 6 माह की कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगाया

Court sentenced BJP MLA to six months imprisonment अदालत ने भाजपा विधायक को 6 माह की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड अदा न करने की स्थिति में एक माह की अतिरिक्त सजा दी गई है।

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भाजपा विधायक को अदालत में सुनाई सजा (फोटो सोर्स- मेटा एआई)

फोटो सोर्स- मेटा एआई

Court sentenced BJP MLA to six months imprisonment फर्रुखाबाद में एमपीएमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक को 6 माह की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है। एमपीएमएलए कोर्ट ने यह सजा कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में सुनाई है। विधायक के वकील की प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अदालत में जमानत दे दी। मामला 29 जनवरी 2022 का है।

चुनाव आयोग के निर्देशों के विपरीत किया कार्य

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह को एमपीएमएलए कोर्ट ने 6 माह की कारावास की सजा सुनाई है। मामला कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन से जुड़ा है। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान नागेंद्र सिंह राठौड़ ने अपने समर्थकों और कई गाड़ियों के साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। जबकि जनवरी 2022 में कोविड-19 प्रोटोकॉल लागू था।

चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कोई भी प्रत्याशी नामांकन कक्ष से 200 मीटर की परिधि में गाड़ियों के साथ प्रवेश नहीं कर सकता था। समर्थकों का प्रवेश भी वर्जित था। लेकिन नागेंद्र सिंह राठौड़ ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए गाड़ियों के साथ नामांकन पहुंचे। उनके साथ समर्थक भी मौजूद थे।

अदालत ने जमानत दी

इस संबंध में तत्कालीन सिविल लाइन चौकी प्रभारी आनंद शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एमपीएमएलए कोर्ट न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार ने भाजपा विधायक को 6 माह की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। बाद में विधायक की तरफ से अधिवक्ता ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।