19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जीएसटी रिटर्न फाइल ना करने वालों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई, अटैच हो सकते हैं प्रोपर्टी और बैंक अकाउंट

1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूनिट्स फाइल कर रही हैं GST Return CBIC द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में मिले अधिकार नोटिस होगा जारी, दिया जाएगा GST Return File करने का 15 दिनों का समय

2 min read
Google source verification
gst_return.jpg

Major action will be taken against those who do not file GST return

नई दिल्ली।जीएसटी रिटर्न ( GST RETURN ) फाइल ना करने वालों के लिए काफी बुरी खबर आई है। आने वाले दिनों में जो जीएसटी रिटर्न फाइल ( GST RETURN FILE ) नहीं कर रहे हैं उनके बैंक अकाउंट ( bank account ) और प्रोपर्टी ( property ) को अटैच कर दिया जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ( cbic ) ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ( Standard Operating Procedure ) जारी किया है। जिसमें जीएसटी अधिकारियों को नए अधिकारों से नवाजा गया है।

यह भी पढ़ेंः-राष्ट्रीय तिलहन मिशन कम करेगा खाने के तेल की महंगाई

बैंक अकाउंट और प्रोपर्टी होगी अटैच
सीबीआईसी ने जारी किए नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में अधिकारियों को पॉवर मिल गई है कि अगर कोई यूनिट बार-बार नोटिस देने के बाद भी जीएसटी फाइल नहीं करती है तो जीएसटी अधिकारी उस यूनिट की संपत्ति और बैंक अकाउंट को अटैच कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश में एक करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूनिट्स रिटर्न दाखिल नहीं कर रही हैं।

यह भी पढ़ेंः-Beware! जल्द बढ़ सकता है Passenger Fare

यह होगा प्रोसेस
नए नियमों के अनुसार अधिकारी फॉर्म जीएसटीआर-3ए के जरिए फाइनल रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट से तीन दिन पहले प्रोसेस की शुरूआत करेंगे। उक्त फॉर्म के तहत रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट हर महीने की 20 तारीख तय है। लास्ट डेट निकलने के बाद यूनिट के सभी ऑथराइज्ड सिग्नेचरीज, प्रॉपराइटर्स, पार्टनर्स और कंपनी डायरेक्टर्स को एक सिस्टम जेनेरेटिड मैसेज सेंड किया जाएगा।

यह भी पढ़ेंः-Crude के Rude होने से कहीं निकल ना जाए भारत का दम

आखिर में जारी होगा नोटिस
मैसेज सेंड करने के बाद भी जीएसटी फाइल नहीं होता है तो एक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजा जाएगा। जिसमें जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय और दिया जाएगा। उसके बाद भी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं होता है तो अधिकारी असेसी के उपलब्ध रिकॉर्ड या डाटा के आधार पर टैक्स की डिमांड की जाएगी। यदि असेसमेंट डिमांड पर कोई ईकाई की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो अधिकारियों के पास 30 दिन बाद रिकवरी के अधिकार होंगे।