
दोनों बहनों से 30 हजार लेकर बोला- चलो दिलवाता हूं सरकारी नौकरी, फिर दो महीने तक किया दुष्कर्म
गरियाबंद . देश - प्रदेश में बढ़ते बेरोजगारी का फायदा कई लोग उठा रहे हैं और तमाम संगीन अपराधों को अंजाम दे रहे है। ऐसा ही एक मामला गरियाबंद के राजिम से आई है जहा नौकरी लगाने का झांसा देकर एक 54 वर्षीय युवक ने 22 वर्षीय युवती से तीस हजार रुपए ले लिए और युवती के साथ दुश्कर्म भी किया।कुछ दिनों बाद पीड़िता की छोटी बहन को बंदी बनाकर जबरदस्ती उसका भी आबरू लूट लिया।
बताया जा रहा है पीड़िता ग्राम कोलियारी की रहने वाली है।22 वर्षीय पीड़िता की मुलकात बलौदाबाजार के संकरी के रहने वाले 54 वर्षीय वृद्ध मनोहर उर्फ मुरारी साहू से पिछले वर्ष अक्टूबर माह में रायपुर रेलवे स्टेशन हुई थी। आरोपी मनोहर ने खुद को बेमेतरा जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में पदस्थ होना बताते हुए युवती को सरकारी नौकरी लगाने का झांसा दिया। बात चित बढ़ने लगी और आरोपी ने कहा नौकरी लगाने के लिए अधिकारियों को रुपए देने होंगे। युवती आरोपी के झांसे में आ गई और कुछ दिन बाद अपने पिता से 30 हजार रुपए लेकर उसे दे दिया ।
आरोपी ने अपने पास बुलाकर लूट ली इज्जत
नौकरी लगाने का झांसा देकर आरोपी ने पीड़िता को बेमेतरा बुलाया और अपने साथ राजनांदगांव ले गया। यहां उसे एक किराए के कमरे में लेकर रहने लगा और एक निजी कार्यालय में छिटपुट काम करने के लिए लगवा दिया। युवती ने कुछ दिनों के बाद अपनी छोटी बहन को भी राजनांदगांव बुला लिया। आरोपी मौका देखकर दोनों बहनों के साथ जबरदस्ती कर उनके इज्जत से खेलता रहा। कुछ दिन ऐसे चलने के बाद आरोपी दोनों बहनों को लेकर बेमेतरा आ गया और यहां भी किराए से एक कमरा लेकर दोनों बहनों के साथ रहने लगा। कई महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा।
छोटी बहन को कर लिया किडनैप
जून महीने में पीड़िता आरोपी के चंगुल से भागकर अपने घर चली आई लेकिन उसकी छोटी बहन आरोपी के पास ही छूट गई। पीड़िता के मुताबिक आरोपी उसे छिपाकर अपने कैद में रखा हुआ है और उसका मोबाइल आदि सब जब्त कर लिया है। साधन न होने के कारण वह अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर प् रही हैं।
पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी ने उसी की तरह उसके सगे रिश्तेदारों को भी नौकरी लगवाने का झांसा देकर कुल 2 लाख 72 हजार रुपए वसूले हैं और नौकरी किसी की नहीं लगाई। पीड़िता की शिकायत पर गोबरा नवापारा पुलिस ने आरोपी मनोहर उर्फ मुरारी साहू के विरुद्ध आईपीसी की धारा 342, 376, 420 के तहत अपराध दर्ज कर मामला को विवेचना में लिया है।
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Published on:
24 Aug 2019 09:29 pm
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