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नोएडा और गाजियाबाद में धारा 144 लागू, बगैर अनुमति नहीं होंगे आयोजन

Highlights - गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने 10 मई 2021 तक बढ़ाई धारा 144 - गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट पुलिस ने भी जिले में 30 अप्रैल तक लागू की धारा 144 - मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
गाजियाबाद. कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए गाजियाबाद जिला प्रशासन और गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कोविड-19 के दौरान अनलॉक की गतिविधियों को शुरू कराने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। आगामी त्योहार, प्रदर्शन या आंदोलन और विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों जिलों में धारा 144 को बढ़ा दिया गया है। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने जहां जिले में धारा 144 को 10 मई 2021 तक के लिए बढ़ाया है। वहीं गौतमबुद्धनगर में 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया है।

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दरअसल, पहले कोविड-19 से बचाव के लिए जिले में शासनादेश के तहत अनलॉक की गतिविधियों को शुरू करने के बाद अब जिला प्रशासन ने फिर से धारा 144 की समय सीमा बढ़ा दी है। इस दौरान जिले के सभी सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग कॉन्प्लेक्स, कॉलेज और समस्त शैक्षिक संस्थान में बिना फेस कवर यानी मास्क के बगैर प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होगा। इसके अलावा तमाम सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 से संक्रमित का प्रवेश वर्जित होगा।

बगैर मास्क वाले ग्राहक को सामान नहीं देंगे दुकानदार

कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए सभी को पहले जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह अपनाया जाना अनिवार्य किया गया है। दुकानदारों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि फेस कवर, मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना अब फिर से अनिवार्य होगा। यदि उनकी दुकान पर कोई भी शख्स बगैर मास्क के पहुंचता है तो उसे भी सामान नहीं दिया जाए। साथ ही मिठाई की दुकान पर दुकानदार के अलावा किसी भी व्यक्ति को बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ब्यूटी पार्लर या सैलून के लिए भी गाइडलाइन

इसके अलावा चौराहों व सड़कों पर कोई मूर्ति आदि रखने की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार विषयक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आदेश में ब्यूटी पार्लर या सैलून की दुकानों के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि स्टाफ बगैर सील्ड ग्लव्स के बाल काटने आदि का कार्य नहीं करेगा। साथ ही दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता से अधिक, बिना हेलमेट एवं बगैर मास्क चलने की अनुमति नहीं होगी।

किसी भी कार्यक्रम के लिए लेनी होगी अनुमति

वहीं, 65 वर्ष से अधिक व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे या बीमार व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाएं अपने घर में ही रहेंगी। बहुत आवश्यकता होने पर ही वह बाहर निकलें। साथ ही जनपद में बिना पूर्व अनुमति के किसी भी कार्यक्रम तथा जयंती, मेला, प्रतिमा स्थापना एवं विसर्जन, जागरण, मंचन या प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। इस आदेश में यह भी लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके अंतिम संस्कार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद अनिवार्य होगा और 200 व्यक्तियों से अधिक के सम्मिलित होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर थूकना भी पूरी तरह वर्जित होगा।

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