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इन एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक नियम तोड़े तो घर पहुंचेगा 15 हजार रुपये तक का ई-चालान

अब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर अब ट्रैफिक नियम तोड़े तो चालान सीधे आपके घर आएगा। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस दोनों एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच के साथ ई-चालान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ट्रैफिक पुलिस को एनएचएआई की तरफ से अब रोजाना सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भेजी जा रही है।

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गाजियाबाद. अब एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक नियम तोड़कर बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, क्योंकि एनसीआर के दो प्रमुख एक्सप्रेसवे आधुनिक सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं। अगर अब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (Eastern Peripheral Expressway) और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे (Delhi-Meerut Expressway) पर अब ट्रैफिक नियम (Traffic Rules) तोड़े तो चालान सीधे आपके घर आएगा। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस दोनों एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों (CCTV Camera) की फुटेज की जांच के साथ ई-चालान (E Challan) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ट्रैफिक पुलिस को एनएचएआई की तरफ से अब रोजाना सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भेजी जा रही है। इसलिए इन दोनों एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहन चालक सावधान हो जाएं। ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के एक हजार रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक के चालान काटकर घर भेज रही है।

दरअसल, ई-चालान काटने की प्रक्रिया को दो माह पहले ही दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर शुरू करना था। लेकिन, दो राज्य दिल्ली और उत्तर प्रदेश एक साथ वाहन ट्रेस होने के चलते दो बार ई-चालान की समस्या थी। क्योंकि ट्रैफिक नियमों के अनुसार, एक ही समय पर एक ही वाहन का चालान दो बार नहीं काटा जा सकता है। इस वजह से ई-चालान की व्यवस्था में देरी हो रही थी, लेकिन अब इस खामी को दूर करते हुए ई-चालान काटने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गाजियाबाद एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा का कहना है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर ओवर स्पीड के ई-चालान एक दिसंबर से काटे जा रहे हैं। जबकि बुधवार से विपरीत दिशा में वाहन, गलत लेन में वाहन, सीट बेल्ट नहीं लगाने के साथ नो पार्किंग एरिया में वाहन खड़े होने पर चालान काटने शुरू किए हैं। उन्होंने बताया कि नवंबर में 22302 और दिसंबर में 3100 वाहनों के चालान ओवर स्पीड को लेकर काटे गए हैं।

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शराब पीकर वाहन चलाने पर 15 हजार का जुर्माना

नये ट्रैफिक नियमों के अनुसार, अब कानून का पालन नहीं करने पर भारी भरकम जुर्माने के साथ जेल भेजने का भी प्रावधान है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जहां एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। वहीं, ओवर स्पीड वाहन चलाने पर 5 हजार रुपये का चालान कटता है। इसी तरह रॉन्ग साइड चलने पर दो हजार तो खतरनाक ड्राइविंग पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। जबकि शराब पीकर वाहन चलाने पर 15 हजार रुपये तक का चालान या 3 महीने की सजा का प्रावधान है।

8 माह में जा चुकी हैं 30 जान

आंकड़ों पर गौर करें तो एक्सप्रेसवे पर पिछले आठ महीने में 40 बड़े हादसों में 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि सबसे अधिक हादसे उल्टी दिशा में वाहन चलाने या तेज रफ्तार वाहन चलाने से हुए हैं। उन्होंने बताया कि एक्सप्रेस-वे पर वाहन पार्किंग करने पर प्रतिबंध है। इससे हादसे की आशंका रहती है। हालांकि वाहन खराब होने पर तुरंत टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक्सप्रेस-वे का रखरखाव करने वाली कंपनी तुरंत मदद मुहैया कराती है।

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