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बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देने से मना करे बैंक तो यहां करें शिकायत

Highlights - Mudra Loan के तहत मिलता कै 10 लाख तक का लोन - बैंक के लोन देने से मना करने पर टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत - मुद्रा योजना के तहत तीन कैटेगरी में मिलता है लोन

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Cash transfer Rules change from this date, customers will benefit

गाजियाबाद. लॉकडाउन में नौकरी छूटने के बाद ज्यादातर लोग खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बैंक उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन देने में आनाकानी कर रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को 10 लाख रुपए तक का लोन देने की मुद्रा (MUDRA) योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत बिजनेस शुरू करने से लेकर कारोबार के विस्तार के लिए बैंक से 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

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बता दें कि मुद्रा लोन के लिए आवेदन करते समय सबसे पहले यह तय करना होगा कि आपको किस कैटेगरी में लोन चाहिए। मुद्रा योजना के तहत लोन तीन कैटेगरी में मिलता है, जिन्हें शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन कहा जाता है। कैटेगरी तय करने के बाद अपने लोन प्रपोजल के साथ आपको बैंक जाना होगा या आप मुद्रा लोन की वेबसाइट https://www.mudra.org.in/पर फॉर्म भर सकते हैं।


लोन के अप्लाई करते समय आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज भी होने चाहिएं। जिनमें पहचान पत्र, फोटोग्राफ,निवास प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट, बिक्री दस्तावेज और प्राइस कोटेशंस बिजनेस आईडी शामिल हैं। इसके साथ ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर की जानकारी भी देनी होगी। ये दस्तावेज होने पर आप वेबसाइट पर जाकर मुद्रा लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मुद्रा लोन की कैटेगरी और लोन की राशि

- बिजनेस शुरू करने के लिए आप शिशु मुद्रा लोन योजना के तहत 50 हजार रुपए तक लोन ले सकते हैं।

- वहीं, किशोर मुद्रा लोन के तहत 50 हजार से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए वे लोग आवेदन कर सकते हैं, जो खुद का बिजनेस हो, लेकिन अभी तक स्थापित नहीं हो सके हैं। किशोर मुद्रा लोन के तहत 14 से 17 फीसदी तक ब्याज भरना पड़ सकता है।

- इसी तरह मुद्रा लोन की तीसरी श्रेणी तरुण मुद्रा लोन है। इस योजना के तहत बिजनेस के विस्तारीकरण के लिए 10 लाख रुपए तक लोन मिलता है और इस पर 16 फीसदी की दर से ब्याज देना होता है।

बैंक करे मना तो यहां करें शिकायत

अक्सर देखा जाता है कि कुछ बैंक मुद्रा योजना के तहत लोगों को जरूरी दस्तावेज होने के बावजूद लोन देने में आनाकानी कर रहे हैं। अगर कोई बैंक उत्तर प्रदेश में लोन देने में आनाकानी करता है तो आपको टोल फ्री नंबर 18001027788 पर शिकायत करनी होगी।

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