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Ghaziabad: न्यायालय परिसर को सील करने का आदेश रद्द, अब जारी हुआ नया आदेश, देखें वीडियो-

Highlights - गाजियाबाद जिला न्यायालय दो अधिवक्ता कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 9 जुुलाई तक किया गया था सील - सीएमओ की आख्या के बाद जिला जज ने पुराना आदेश रद्द करते हुए जारी किया नया आदेश - अब 29 जुलाई से न्यायालय में सभी विधिवत न्यायायिक कार्य किए जाएंगे

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गाजियाबाद. जिला न्यायालय (District Court) परिसर में कोविड-19 (Covid 19) की दस्तक के बाद पूरे न्यायालय परिसर को कंटेनमेंट जोन-2 (Containment Zone) में शामिल करते हुए 9 जुलाई तक के लिए सील कर दिया गया था, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद (CMO) की आख्या के बाद जिला जज ने पुराना आदेश रद्द करते हुए नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब न्यायालय में सभी विधिवत न्यायायिक कार्य किए जाएंगे।

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इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हरप्रीत सिंह जग्गी ने बताया कि न्यायालय परिसर में 2 अधिवक्ताओं को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद जिला जज ने पूरे न्यायालय परिसर को कंटेनमेंट जोन- 2 में शामिल करते हुए 14 दिन के लिए समस्त न्यायालय परिसर को सील कर दिया था, लेकिन अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आख्या देते हुए बताया कि 14 दिन कार्यालय बंद किए जाने की आख्या रिहायशी इलाके को ध्यान में रखते हुए दी गई थी।

न्यायालय या न्यायायिक कार्य कार्यालय के अंतर्गत आता है, जिसके लिए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार यदि किसी कार्यालय परिसर में कोरोना से पीड़ित पाया जाता है तो उस परिसर को 24 घंटे के लिए सील करते हुए सैनिटाइजेशन की कार्रवाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए उस आदेश को ध्यान में रखते हुए पहले दी गई आख्या को संशोधित करते हुए न्यायालय परिसर को सामान्य न्याय आयोग गतिविधियों को संचालित करने की संस्तुति की गई है। यानी अब 29 जून सोमवार से सभी न्यायायिक कार्य सुचारू रूप से किए जाएंगे।