scriptनर पिशाच सुरेंद्र कोली निठारी कांड के 12वें मामले में भी दोषी, मोनिंदर सिंह पंधेर बरी | vampire Surendra Koli convicted in 12th case of Nithari case | Patrika News

नर पिशाच सुरेंद्र कोली निठारी कांड के 12वें मामले में भी दोषी, मोनिंदर सिंह पंधेर बरी

locationगाज़ियाबादPublished: Jan 15, 2021 04:37:55 pm

Submitted by:

lokesh verma

Highlights
– बहुचर्चित निठारी कांड के 12वें केस में सुरेंद्र कोली दोषी करार
– साक्ष्यों के अभाव में मोनिंदर सिंह पंधेर बरी
– सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहा है केस

ghaziabad.jpg
गाजियाबाद. बहुचर्चित निठारी कांड के 12वें केस में गाजियाबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने सुरेंद्र कोली को दोषी करार दिया है। जबकि मोनिंदर सिंह पंधेर को बरी कर दिया है। अब 16 जनवरी को अदालत इस मामले में सजा पर सुनवाई करेगी। बता दें कि सीबीआई ने कोर्ट में दोनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण, हत्या और दुष्कर्म का आरोप पत्र पेश किया था। हालांकि साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने मोनिंदर सिंह पंधेर को बरी कर दिया है।
यह भी पढ़ें- शिक्षिका पर तेजाब फेंकने वाले कालेज प्रबंधक समेत छह को उम्रकैद, 18 लाख का जुर्माना भी

उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 2006 को निठारी में मोनिंदर सिंह पंधेर की कोठी के पास नाले से पुलिस ने बच्चों और महिलाओं के 19 कंकाल बरामद किए थे। इस मामले में पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंधेर के साथ नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी पूर्व में मामलों में जेल में सजा काट रहे हैं। जानकारी के अनुसार, 12वें मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 319 सुनवाई की। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को दोषी करार दे दिया है। जबकि मोनिंदर सिंह पंधेर को सबूताें के अभाव बरी कर दिया है।
यह था 12वां मामला

बता दें कि 12 नवंबर 2006 को निठारी निवासी एक युवती पंधेर की कोठी की सफाई के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौट सकी। परिजनों ने उसको काफी तलाशा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। परिजनों ने थकहारकर पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की। जब 29 दिसंबर 2006 को मोनिंदर सिंह पंधेर की कोठी के पीछे नाले में कई कंकाल मिले तो मामले का खुलासा हुआ। बता दें कि इस मामले में 19 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से 17 अभी पंजीकृत हैं। इनमें से 11 मामलों में कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो