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बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर एक अक्टूबर से लगेगा 5000 का जुर्माना, सरकार ने जारी किए आदेश

High Security Number Plates को लेकर प्रमुख सचिव परिवहन उत्तर प्रदेश राजेश सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त उपपरिवहन आयुक्त के साथ समीक्षा बैठक में दिए निर्देश।

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गाजियाबाद. High Security Number Plates : वाहन रखने वाले लोगों के लिए यह खबर खास साबित हो सकती है। क्योंकि अब जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plates) नहीं लगी है एक अक्टूबर से उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5000 का जुर्माना (5000 Fine) वसूला जाएगा।

प्रमुख सचिव परिवहन उत्तर प्रदेश राजेश सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त उपपरिवहन आयुक्त के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान उन्होंने कहा प्रदेश सरकार (UP Government) द्वारा 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत हुए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की समय सीमा 30 सितंबर तक निर्धारित की गई थी। इसका समय बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है। 30 सितंबर 2021 के बाद हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाए बिना संचालित वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 5000 तक जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसके अलावा बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाए वाहनों का कोई कार्य कार्यालय में संपादित नहीं किया जा रहा है।

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गाजियाबाद संभागीय परिवहन विभाग के एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने कहा कि जिले के ऐसे सभी वाहन स्वामियों से अपील है कि जिन्होंने अपनी वाहन में हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगवाया है। वह अपने वाहन में 30 सितंबर के पहले तक हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने के लिए www.siam.com पर ऑनलाइन बुकिंग कर हाई सिक्योरिटी प्लेट समय से लगावा लें। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 10,30,950 है। इनमे से 4,29,719 वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट लग चुकी है। गाजियाबाद में वाहनों के अधिकृत विक्रेताओं को भी इस बारे में अलग से निर्देशित कर दिया गया है कि उनकी कंपनी से संबंधित जो भी वाहन स्वामी अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाना चाहते हैं। उनको सुविधा प्रदान करते हुए शीघ्र हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने की कार्रवाई पूरी करें।

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