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पूर्व मंत्री कांग्रेस सांसद की जमानत खारिज, भेजे गए जेल, बालू खनन के मामले में पार्टनर बनने के नाम पर धोखाधड़ी

श्रावस्ती लोकसभा सीट से पूर्व में सांसद रह चुके विनय कुमार पांडे को धोखाधड़ी के एक मामले में कोर्ट ने जमानत खारिज कर जेल भेज दिया है।

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Bail of former MP Vinay Kumar Pandey rejected

कोर्ट रूम से बाहर निकलते पूर्व सांसद विनय कुमार पांडे

बलरामपुर सदर सीट से दो बार विधायक होमगार्ड और पूर्व कारागार मंत्री तथा श्रावस्ती लोकसभा सीट से वर्ष 2009 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने विनय कुमार पांडे को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय कोर्ट ने बेल खारिज कर जेल भेज दिया है। जिससे राजनीतिक इलाकों में हड़कंप मच गया है।

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पूर्वांचल की राजनीति में अच्छी खासी दखल रखने वाले कांग्रेस के पूर्व सांसद विनय कुमार पांडे को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय की कोर्ट ने एक मामले में जमानत खारिज कर जेल भेज दिया है। दरअसल पूर्व सांसद विनय कुमार पांडे पर बालू खनन के एक मामले में एक व्यक्ति ने पार्टनर बनाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 25 लाख रुपए हड़प लेने का आरोप लगाया था। इस संबंध में सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार पाठक ने बताया कि पूर्व सांसद विनय कुमार पांडे के खिलाफ जालौन के रहने वाले डॉ उमाशंकर सोनी ने 23 जुलाई वर्ष 2023 में नगर कोतवाली में धोखाधड़ी जालसाजी सहित विभिन्न धाराओं में एक मुकदमा पंजीकृत कराया था। जिसमें कहा गया कि पूर्व सांसद विनय कुमार पांडे से हमारे पुराने संबंध हैं। उन्होंने जालौन के कलपी तहसील में अपने ड्राइवर मनीष ओझा के नाम पर बालू खनन के लिए पांच बीघा जमीन पट्टा पर ले रखा था। उसी में साझेदारी के नाम पर 25 लाख रुपए अपने स्कूल के खाते में लिया था। जिसके यह प्रबंधक हैं। उसने आरोप लगाया कि यह पैसा उसने अपने पत्नी की खाते से इनके विद्यालय के खाते में ट्रांसफर किया था। उसका आरोप है कि जो खनन का पट्टा था। उसमें कोई कार्य भी नहीं हुआ। इन्होंने पैसा भी वापस नहीं किया। इस मामले में न्यायालय ने जमानत निरस्त कर इन्हे जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि अभी तक उनकी अंतरिम बेल थी। आज रेगुलर वेल हुई। जिसमें उनकी जमानत खारिज हो गई। एक सवाल के जवाब में शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 23 जुलाई वर्ष 2023 को गोंडा के नगर कोतवाली में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसमें 419, 420,67, 68, 71 तथा 406 की धाराओं में मुकदमा लिखा गया था। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय की कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान जमानत खारिज कर पूर्व सांसद को जेल भेज दिया है।