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Gonda: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका, 17 और 24 अक्टूबर को 2978 बूथों पर लगेंगे कैंप, ऑनलाइन भी कर सकेंगे आवेदन

Gonda News: गोंडा में 17 और 24 अक्टूबर 2026 को सभी 2978 मतदेय स्थलों पर विशेष कैंप लगेंगे। जानें कैंप का समय, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का तरीका और फॉर्म-6, फॉर्म-7 व फॉर्म-8 से जुड़ी जरूरी जानकारी। इसके साथ ही आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
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डीएम गोंडा फोटो सोर्स महेंद्र तिवारी

Gonda News:गोंडा में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या उसमें सुधार कराने का मौका मिलने जा रहा है। जिला प्रशासन 17 और 24 अक्टूबर को जिले के सभी 2978 मतदेय स्थलों पर विशेष कैंप लगाएगा। यहां सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मौजूद रहेंगे। 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवा और अब तक पंजीकरण से छूटे पात्र नागरिक इन कैंपों में आवेदन कर सकेंगे।

गोंडा जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों में 17 और 24 अक्टूबर को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। ये कैंप मतदाता सूची के विशेष अभियान के तहत आयोजित होंगे। इनका मकसद उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना है। जो अब तक पंजीकरण नहीं करा पाए हैं। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। जिले के सभी 2978 मतदेय स्थलों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे नए मतदाताओं के आवेदन लेंगे। मतदाता सूची में नाम, पता और उम्र जैसी जानकारी में गलती होने पर उसे ठीक कराने के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा। इसके अलावा सूची से जुड़े दावे और आपत्तियां भी ली जाएंगी।

मतदेय स्थल वाले स्कूल और कॉलेज रहेंगे खुले

विशेष अभियान को देखते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित संस्थानों को जरूरी निर्देश दिए हैं। जिन प्राथमिक और जूनियर स्कूलों, इंटर कॉलेजों और महाविद्यालयों में मतदेय स्थल बनाए गए हैं। उन्हें कैंप के समय खुला रखना होगा।
संबंधित प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राचार्य और विभागाध्यक्षों को इसकी व्यवस्था करने को कहा गया है। उन्हें बूथ लेवल अधिकारियों के काम में सहयोग भी करना होगा। जरूरत के अनुसार BLO को मेज और कुर्सी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा जिन सरकारी कार्यालयों में मतदेय स्थल बनाए गए हैं। उन्हें भी निर्धारित समय तक खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

किस काम के लिए कौन सा फॉर्म भरें?

अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो गई है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6A निर्धारित है। मतदाता सूची से मृतक, स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके या दो बार दर्ज नाम को हटाने के लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं, नाम, पता और उम्र जैसी जानकारी में सुधार कराने या पता बदलने पर मतदाता सूची में नाम दूसरी जगह स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है।

ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

नागरिक अपने बूथ के BLO, मतदाता पंजीकरण केंद्र, संबंधित तहसील या जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा ECINET मोबाइल ऐप और निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन पोर्टल से भी आवेदन किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों, बूथ लेवल एजेंटों, ग्राम प्रधानों और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी लोगों को जागरूक करने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से छूटना नहीं चाहिए।