
फोटो सोर्स: पत्रिका, अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह
नगर निगम गोरखपुर अब उन विज्ञापन दाताओं पर कारवाई करेगा जो बिना अनुमति अपना विज्ञापन निजी दुकानों और मकानों पर लगाए हैं, ऐसे अवैध लगाए गए विज्ञापन बोर्ड और डिजिटल स्क्रीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम (विज्ञापन शुल्क निर्धारण एवं वसूली उपविधि-2020) के अनुसार, निजी भवनों पर विज्ञापन लगाने के लिए तय दर का 75% विज्ञापन शुल्क देना अनिवार्य है।
अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया कि निगम की जांच टीम ने पाया कि कई दुकानदारों ने विज्ञापन शुल्क दिए बिना ही अपनी इमारतों पर डिजिटल स्क्रीन और अन्य विज्ञापन लगा रखे हैं। इस नियम को तोड़ने वालों को नोटिस भेजकर शुल्क और पेनाल्टी वसूलने की तैयारी की गई है। अपर नगर आयुक्त ने बताया कि निगम की विज्ञापन टीम ने बिना अनुमति लगे डिजिटल बोर्डों को चिह्नित कर लिया है। संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर शुल्क जमा करने के लिए कहा गया है। अगर तय शुल्क और मानदेय समय पर नहीं दिया गया तो जुर्माना भी लगाया जाएगा। नगर निगम के इस निर्देश पर अवैध तरीके से विज्ञापन लगा कर संस्था का प्रचार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।
Published on:
28 Aug 2025 07:16 pm
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