
ग्रेटर नोएडा. सेक्टर बीटा-2 स्थित ओमेक्स कनॉट प्लेस मॉल में 2 दुकान बुक कराने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में एमडी समेत 9 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि मॉल में दो दुकान बुक करने के 12 साल बाद भी बैनामा नहीं किया गया और न ही दुकानों पर कब्जा दिया गया। जबकि दुकानों के एवज में पीड़ित से 1.10 करोड़ रुपए से अधिक वसूले गए। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने ओमेक्स के एमडी/चेयरमैन रोहताश गोयल समेत 9 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार, गुरुग्राम सेक्टर-30 के रहने वाले परितोष दिल्ली-एनसीआर में कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 2008 में पहले ओमेक्स कंपनी के कालकाजी स्थित कार्यालय और फिर ओमेक्स कनॉट प्लेस मॉल ग्रेटर नोएडा की साइट पर पहुंचकर जानकारी ली। जहां कंपनी के एमडी रोहताश गोयल के साथ कंपनी के अन्य अधिकारियों से मुलाकात हुई। परितोष का आरोप है कि सभी अधिकारियों ने दावा किया था कि प्रोजेक्ट के सभी जरूरी दस्तावेज और एनओसी उनके पास हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से अनुमति मिल चुकी है।
उन्होंने कंपनी के पदाधिकारियों की बातों पर विश्वास करते हुए फरवरी 2009 में अपने और पत्नी कुसुम गार्गा और दोस्त धर्मेंद्र निवासी एडब्ल्यूएचओ ग्रेटर नोएडा के नाम दो दुकान बुक कराईं, जिसके एवज में उन्होंने 1 करोड़ 10 लाख से अधिक रुपए दिए। आरोप है कि फरवरी 2012 में कब्जा देने की बात कही गई थी, लेकिन समय पर कब्जा नहीं दिया गया। बल्कि उनकी बुक दुकान किसी अन्य को किराए पर दे दी गईं।
पैसा नहीं मिलने पर खटखटाया कोर्ट का दरवाजा
इस मामले में परितोष, कुसुम और धर्मेंद्र कुमार कई बार कंपनी के अधिकारियों से मिले, लेकिन उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जब कब्जा मिलने में देरी की शिकायत करते हुए अपना पैसा मांगा तो वह भी नहीं दिया। इसके बाद पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने भी कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई। अब कोर्ट के आदेश पर बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने इस मामले में कंपनी के एमडी रोहताश गोयल समेत 9 अधिकारियों के खिलाफ नामजद धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।
Published on:
11 Jan 2021 04:41 pm
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