दरअसल कपिल शर्मा का एक शो सोनी टीवी पर प्रसारित किया गया था। इस शो में कपिल शर्मा को वकील दिखाया गया था और इसमें फरियादी भी था। यह मूट कोर्ट का आयोजन था, जिसमें वकील और पक्षकार दोनों ही शराब पीकर न्यायालय में पहुंचे थे।
इस शो को लेकर शिवपुरी के सुरेश धाकड़ ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां धारा 156(3) के तहत आवेदन लगाया। उसने मांग की कि कपिल शर्मा का जो शो प्रसारित किया गया है, उससे कोर्ट की गरिमा प्रभावित हुई है। इसलिए पुलिस को इस मामले की जांच के लिए निर्देशित किया जाए।
कोर्ट ने पुलिस जांच के आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद अपर सत्र न्यायालय में आवेदन पेश किया। जिसे अपर सत्र न्यायालय ने भी खारिज कर दिया। इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।