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बोरवेल खुला छोड़ने वालों की अब खैर नहीं, केस तो दर्ज होगा, रेस्क्यू की राशि भी वसूली जाएगी, जानें आदेश

Collector Order : जिले में अब सुखा बोरवेल खुला छोड़कर रखने वालों की खैर नहीं। कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी करते हुआ कहा- दुर्घटना होने पर केस तो दर्ज होगा ही साथ साथ रेस्क्यू में खर्च होने वाली राशि भी वसूल की जाएगी।

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Collector Order

Collector Order : मध्य प्रदेश में खुले बोरवेलों के चलते हो रहे हादसों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में सूबे के ग्वालियर जिले में अब प्रशासन की ओर से इन लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर रुचिका चौहान की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब से बोरवेल खुला छोड़ने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर पुलिस केस तो दर्ज किया जाएगा ही, साथ ही साथ बचाव कार्य में खर्च होने वाली रेस्क्यू की राशि भी भूमि स्वामि से ही वसूली जाएगी।

दरअसल, बीते कुछ समय से जिले के साथ-साथ प्रदेशभर में कई इलाकों में लगातार बोरवेल पर हो रही घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी किया है। जिसमें बताया गया कि, अगर खुले बोरवेल में हादसा हुआ, भूस्वामी और खनन एजेंसी के जिम्मेदार व्यक्ति पर एफआईआर की जाएगी।

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भूमि स्वामि पर गिरेगी गाज

इतना ही नहीं, बचाव कार्य के दौरान जो भी राशि खर्च होगी, उसे भी भूमि स्वामि से ही वसूल की जाएगी। वहीं, अगर बंद पड़े बोरवेल पूर्ण रूप से बंद नहीं किए गए तो संबंधित एजेंसी पर भी कार्रवाई की जाएगी।