इन बड़े केसों में मिली हार
सहारा इंडिया सहित 15 चिटफंड कंपनियों की जिला प्रशासन ने 2000 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी। इस संपत्ति को कुर्क करने के बाद जिला न्यायालय से आदेश को कन्फर्म कराना था। 2021 से जिला न्यायालय में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ केस चल रहा था। जब अंतिम बहस हुई तो सरकारी वकील के पास फाइल नहीं थी। इस केस को जो पूर्व से देख रहे थे, उन्होंने फाइल संबंधित कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता को नहीं पहुंचाई है।ये करेंगे पैरवी
अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता गिरीश शर्मा, मृत्युंजय गोस्वामी, आरपी पालीवाल, वरुण देव शर्मा, कुलदीप दुबे, गजेंद्र साहू, पुनीत कोहली, जगदीश शाक्यवार, सुनील कुमार पाठक, चंद्रेश कुमार श्रीवास्तव, सचिन अग्रवाल शासन की ओर से पैरवी करेंगे। इन अधिवक्ताओं को अपर सत्र न्यायालय व सिविल कोर्ट का आवंटन किया गया है।इनका नहीं बढ़ा कार्यकाल
लोक अभियोजक विजय शर्मा, अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र शर्मा, एमपी बरूआ, घनश्याम मंगल, शरद भटनागर, मिनी शर्मा, मंजुला त्रिपाठी का कार्यकाल नहीं बढ़ा है।आदेश स्पष्ट नहीं
लोक अभियोजक का प्रभार किसी को नहीं दिया है। आदेश भी स्पष्ट नहीं है। वर्तमान में फाइलों को नए भवन में शिफ्ट कर रहे हैं।आरपी पालीवाल, अपर लोक अभियोजक