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Government Advocate पूर्व शासकीय अधिवक्ता नहीं दे रहे फाइलें, शासन हार रहा केस

जिला एवं सत्र न्यायालय में शासन की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक सहित 7 शासकीय अधिवक्ताओं का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया था। इस कारण इन्हें..

ग्वालियरJun 08, 2024 / 06:37 pm

रिज़वान खान

Government Advocate जिला एवं सत्र न्यायालय में शासन की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक सहित 7 शासकीय अधिवक्ताओं का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया

Government Advocate

Government Advocate. जिला एवं सत्र न्यायालय में शासन की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक सहित 7 शासकीय अधिवक्ताओं का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया था। इस कारण इन्हें शासन के केसों में पैरवी का अधिकार नहीं था, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी शासन की फाइलों को वापस नहीं किया है। इसके चलते शासन के केस प्रभावित हो रहे हैं। जब केस में अंतिम बहस की जाती है तो मौजूद शासकीय अधिवक्ता पर फाइल नहीं होती है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष तथ्यों को नहीं रख पाते हैं और केसों में शासन की हार हो रही है। हाल ही में 15 चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों का केस शासन हारा है, क्योंकि निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए इनकी संपत्ति अटैच की थी।
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जिला कोर्ट में पैरवी के लिए शासन ने लोक अभियोजक सहित 18 शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किए थे। पिछले दो साल से शासकीय अधिवक्ताओं के बीच काफी खींचतान चल रही थी। विरोधी पक्षकार से पैसे के लेनदेन के वीडियो वायरल हुए। फाइलों के आवंटन को लेकर भी काफी विवाद हुए। सोशल मीडिया पर विवाद के वीडियो वायरल हो रहे थे। साथ ही शासकीय जमीनों के केसों में भी बड़ी गड़बड़ी की जा रही थी, जिसकी शिकायतें लगातार प्रशासन के पास पहुंच रही थीं। चुनाव आचार संहिता के दौरान कार्यकाल समाप्त होने पर जिला प्रशासन ने आगे नहीं बढ़ाया। कलेक्टर ने 11 शासकीय अधिवक्ताओं के बीच कार्य विभाजन कर दिया था।
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इन बड़े केसों में मिली हार

सहारा इंडिया सहित 15 चिटफंड कंपनियों की जिला प्रशासन ने 2000 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी। इस संपत्ति को कुर्क करने के बाद जिला न्यायालय से आदेश को कन्फर्म कराना था। 2021 से जिला न्यायालय में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ केस चल रहा था। जब अंतिम बहस हुई तो सरकारी वकील के पास फाइल नहीं थी। इस केस को जो पूर्व से देख रहे थे, उन्होंने फाइल संबंधित कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता को नहीं पहुंचाई है।
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ये करेंगे पैरवी

अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता गिरीश शर्मा, मृत्युंजय गोस्वामी, आरपी पालीवाल, वरुण देव शर्मा, कुलदीप दुबे, गजेंद्र साहू, पुनीत कोहली, जगदीश शाक्यवार, सुनील कुमार पाठक, चंद्रेश कुमार श्रीवास्तव, सचिन अग्रवाल शासन की ओर से पैरवी करेंगे। इन अधिवक्ताओं को अपर सत्र न्यायालय व सिविल कोर्ट का आवंटन किया गया है।
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इनका नहीं बढ़ा कार्यकाल

लोक अभियोजक विजय शर्मा, अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र शर्मा, एमपी बरूआ, घनश्याम मंगल, शरद भटनागर, मिनी शर्मा, मंजुला त्रिपाठी का कार्यकाल नहीं बढ़ा है।

आदेश स्पष्ट नहीं

लोक अभियोजक का प्रभार किसी को नहीं दिया है। आदेश भी स्पष्ट नहीं है। वर्तमान में फाइलों को नए भवन में शिफ्ट कर रहे हैं।
आरपी पालीवाल, अपर लोक अभियोजक

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