Gwalior News: जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन लिए बिना 10 प्रतिशत फीस वृद्धि किए जाने को लेकर सेन्ट जोसफ कान्वेंट स्कूल, कॉर्मल कॉन्वेंट हायर सेकंडरी स्कूल और रामश्री पीडी स्कूल पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना कलेक्टर द्वारा लगाया गया। कलेक्टर रुचिका चौहान ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए हैं।
ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार ने बताया कि कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन लिए बिना 10 प्रतिशत फीस वृद्धि किए जाने के बाद भी अभिभावकों की फीस वापस नहीं करने पर पिपरोली स्थित सेन्ट जोसफ कान्वेंट स्कूल, कॉर्मल कॉन्वेंट हायर सेकंडरी स्कूल फालका बाजार और रामश्री पीडी स्कूल हरिशंकरपुरम पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है।
बता दें कि शहर के निजी स्कूल संचालकों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए बिना अनुमोदन के फीस को बढ़ाना व अभिभावकों को कॉपी-किताब और गणवेश के लिए एक चिह्नित दुकान से खरीदने के लिए मजबूर करना सहित अन्य शिकायत कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंची थी।
इसके बाद जब इन स्कूलों की जांच कराई गई तो शिकायत सही पाए जाने पर जिला प्रशासन की ओर से कार्मल कॉन्वेंट हायर सेकंड्री स्कूल फालका बाजार को लगभग 9 लाख 9 हजार 600 रुपए, सेंट जोसफ कॉन्वेंट स्कूल पिपरोली को 2 लाख 64 हजार 82 रुपए तथा रामश्री पीडी स्कूल हरिशंकरपुरम को 3 लाख 47 हजार 553 रुपए वापस करने के आदेश देते हुए तीनों स्कूलों को 30 दिन में फीस वापस करनी थी, लेकिन उसके बाद भी फीस वापस नहीं करने पर तीनों स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है।
Published on:
13 Jun 2024 12:18 pm