
ग्वालियर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक महिला ने याचिका दायर कर गर्भपात करने की इजाजत मांगी है। महिला ने याचिका में बताया है कि उसके ससुर ने उसके साथ रेप किया था और उसके गर्भ में जो बच्चा है वो उसके ससुर का ही है इसलिए वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है। महिला की याचिका पर कोर्ट ने महिला को एक शपथ पत्र देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी।
ससुर पर रेप का आरोप
ससुर पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला उत्तर प्रदेश के जालौन की रहने वाली ही जिसकी शादी 30 जून 2021 को मालनपुर में रहने वाले युवक के साथ हुई थी। महिला ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद तक सब ठीक चला फिर फरवरी 2022 में ससुर ने उसके साथ ज्यादती की। ससुर के रेप करने के बाद वो गर्भवती हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद महिला ने परिजन को इसके बारे में बताया और अब कोर्ट में अबॉर्शन की अर्जी दायर की है।
कोर्ट ने मांगा शपथ पत्र
महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महिला से शपथ पत्र देने के लिए कहा है। इस शपथ पत्र में महिला ये बताएगी कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा उसके ससुर का ही है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि यदि बच्चा ससुर का नहीं निकला तो शिकायतकर्ता पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी और हत्या का मामला भी दर्ज होगा। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 26 मई का दिन तय किया है। बता दें कि इससे पहले भी दुष्कर्म पीड़िता एक नाबालिग के पिता ने गर्भपात कराने की अनुमति मांगी थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन बाद में जब दुष्कर्म के आरोपी ने जमानत याचिका दायर की तो पता चला कि पीड़िता बाद में अपने आरोपों से मुकर गई थी। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पीड़िता और उसके पिता के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज करने का आदेश दिया था।
Published on:
24 May 2022 07:47 pm
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