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हाईकोर्ट का अनोखा फैसला : 2 महीने तक सोशल मीडिया से दूर रहने की शर्त पर छात्र को दी जमानत

अदालत ने सोशल मीडिया से दो महीने तक दूर रहने की शर्त पर मंजूर की छात्र की जमानत।

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हाईकोर्ट का अनोखा फैसला : 2 महीने तक सोशल मीडिया से दूर रहने की शर्त पर छात्र को दी जमानत

ग्वालियर/ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने एक मामले को लेकर 18 वर्षीय छात्र को अनोखी शर्त मानने पर जमानत पर रिहा किया है। कोर्ट ने फैसला लिया है कि, छात्र आगामी दो महीनों तक सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखेगा। इस दौरान वो सिर्फ अपनी बढ़ाई पर ही ध्यान देगा। छात्र द्वारा शर्त मानने पर ही कोर्ट ने उसे जमानत दी है।

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हर महीने थाने में जमा करनी होगी डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन रिपोर्ट

ग्वालियर खंडपीठ के न्यायमूर्ति आनंद पाठक की एकल पीठ में ये फैसला लिया गया कि, कृषि विज्ञान के छात्र हरेन्द्र त्यागी की जमानत का आवेदन स्वीकार करते हुए कहा, अदालत ने छात्र को दो महीने तक सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए रखने और हर महीने डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की रिपोर्ट थाने में देने को कहा। अदालत ने शर्त रखी है कि, अगर छात्र इसमें असफल रहता है तो उसकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी।

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इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ था छात्र पर केस

अदालत द्वारा ये फैसला छात्र की प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट (पीएटी) की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिया गया है। छात्र के वकील सुशांत तिवारी ने बताया कि, भिंड जिले के रहने वाले त्यागी के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। त्यागी के खिलाफ भादवि 323 (मारपीट) धारा 294 (अश्लील हरकतें, गाने), धारा 506 (आपराधिक धमकी) तथा अन्य संबद्ध धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

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दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद लिया फैसला

तिवारी के मुताबिक, उनका मुवक्किल 24 जून से कारावास में है तथा कोविड-19 महामारी के चुनौती पूर्ण समय को देखते हुए उसके मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद न्यायमूर्ति पाठक ने त्यागी को कुछ शर्तों के साथ जमानत देने का फैसला लिया। इसके अलावा त्यागी को जमानत पर रिहा करने के लिये निचली अदालत में 50,000 रुपये के निजी मुचलके के साथ एक सॉल्वेंट जमानत देने का भी निर्देश दिया है।