
ट्रिपल तलाक (तीन तलाक) गैर कानूनी है, लेकिन कुछ मुस्लिम इस प्रथा के सहारे बीवी को छोड़ रहे हैं। ऐसा ही मामला ग्वालियर में सामने आया है। यहां पहली शादी छिपाकर दूसरी बार दूल्हा बने युवक की करतूत नई दुल्हन के सामने आ गई। इस खुन्नस में शौहर सनक गया। उसने बीवी को मायके में आकर तीन बार तलाक बोला और से नाता तोड़ लिया।
इस हरकत पर पुलिस ने उसे मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार का सरंक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 1860 का दोषी माना है। पुलिस के अनुसार जनकगंज निवासी पीडि़ता ने बताया कि 4 साल पहले 27 नवंबर को झरैना (मुरैना) निवासी मोइजुददीन खान के बेटे इरफान से शादी हुई थी। अवाडपुरा, पिछोरों की पहाडि़या पर अब्दुल अजीज कादरी ने निकाह पढ़ाया था। 25 हजार रुपया मेहर की रकम भी तय हुई थी। शादी के 15 दिन तक तो सब ठीक चला। करीब 17-18 दिन बाद उन्हें पता चला इरफान तो शादीशुदा है। उसकी एक और बीवी है। शौहर से जब इस बारे में पूछा तो उसने प्रताडि़त करना शुरू कर दिया। परिवार के बाकी लोगों को इरफान की हरकतें पता चलीं तो घर वालों ने दोनों का समझौता कराया।
काम का कहकर डेढ़ साल पहले गया, लौटा तो तलाक
डेढ साल बाद इरफान काम का हवाला देकर चला गया। पीडि़त महिला ने बताया शौहर घर नहीं लौटा तो वह मायके आ गई। 3 जनवरी को इरफान ससुराल में आया, नाता तोड़ने की धमकी दी। उसे समझाया तो भड़क गया तीन बार तलाक, तलाक और तलाक देता हूं बोलकर नाता तोड़ लिया।
आरोपी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर
जनकगंज टीआई विपेन्द्र सिंह चौहान ने बताया पीडि़ता ने शौहर को समझाया कि इस तलाक को नहीं मानेगी फिर भी इरफान ने ट्रिपल तलाक का हवाला देकर उसे बीवी मानने से इनकार कर दिया। इसलिए वह मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार का सरंक्षण ) अधिनियम 2019 की धारा 1860 का दोषी है। उस पर केस दर्ज किया है।
यह मामले आ चुके सामने
- इंजीनियर आमिर खान ने गुजरात से पत्नी को फोन पर तीन बार तलाक बोलकर नाता तोडा
- बेटी होने पर बीवी को अन्नू खां ने तीन बार तलाक बोलकर छोड़ दिया
- झांसी निवासी आदिल ने ग्वालियर निवासी पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर संबंध खत्म किए
Updated on:
11 Jan 2024 11:49 am
Published on:
11 Jan 2024 10:40 am
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