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राजस्थान में आबकारी विभाग से बड़ी खबर, हनुमानगढ़ में आज होगी शराब ठेकों की ऑनलाइन नीलामी

Hanumangarh Liquor Shops Auction : राजस्थान में आबकारी विभाग से बड़ी खबर। हनुमानगढ़ जिले में 360 मदिरा की दुकानों में 88 शराब ठेकों की नीलामी आज मंगलवार को होगी। इस नीलामी में हरियाणा के कई लाइसेंसधारी हिस्सा लेंगे। जानें फिर क्या होगा।

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Hanumangarh Liquor Shops Auction : राजस्थान में आबकारी विभाग से बड़ी खबर। हनुमानगढ़ जिले में 360 मदिरा की दुकानों में 88 शराब ठेकों की नीलामी मंगलवार को होगी। नीलामी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। हनुमानगढ़ जिले में 34 कलस्टर में 88 मदिरा दुकानों को शामिल किया गया है। उक्त 88 दुकानों की नीलामी में मॉनोपोली नहीं होगी। जानकारी के अनुसार हरियाणा के कई लाइसेंसधारियों ने नीलामी में हिस्सा लेने की इच्छा जताई है। ऐसे में हरियाणा के लाइसेंसधारी 88 मदिरा दुकानों में हिस्सा लेंगे।

इन चार दुकानों की एक साथ लगानी होगी बोली

वहीं हनुमानगढ़ टाउन के 9 नंबर जोन की 4 दुकानों की नीलामी होनी है। इन चार दुकानों की बोली एक साथ लगानी होगी। दरअसल आबकारी विभाग ने नौ नंबर जोन में चार दुकानों को शामिल किया हुआ है। इसमें टाउन धानमंडी की दो, भारत माता चौक की एक व एक दुकान हिसारिया बाइपास की शामिल है। आबकारी विभाग ने उक्त चार दुकानों का एक वर्ष का बेस प्राइज 4 करोड़ 65 लाख रुपए निधार्रित किया है। यानि की लाइसेंसधारी को एक वर्ष में उक्त चार दुकानों से 4 करोड़ 65 लाख रुपए की मदिरा बेचना अनिवार्य है। इन दुकानों की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए न्यूनतम दस लाख रुपए की आवश्यकता होगी। आबकारी विभाग की ओर से जिले में 134 कलस्टर बनाए गए थे। इन 134 कलस्टर में जिले के कुल 360 दुकानें शामिल हैं। इनमें से 272 मदिरा दुकानों का नवीनीकरण हो चुका है।

34 करोड़ रुपए का हो चुका है नुकसान

आबकारी विभाग हनुमानगढ़ का 134 लाइसेंसधारियों से 34 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। यूं माने तो 134 जनें आबकारी विभाग को 34 करोड़ रुपए का चूना लगा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार कई शराब ठेकेदार अपने सैल्समेन या फिर नौकर के नाम से दुकान संचालित करते हैं। कई ठेकेदार दुकानों पर लाखों रुपए बकाया कर उस दुकान को छोड़ देते हैं। बकाया वसूली के लिए विभाग के अधिकारी उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं तो लाइसेंसधारी के नाम से कोई संपत्ति नहीं मिलती। जिले मे इस तरह के 134 मामले लंबित हैं।

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नहीं लगेगी फेक बोली, 2 प्रतिशत राशि होगी जब्त

इस बार ऑनलाइन नीलामी में बोलीदाता फेक बोली नहीं लगा सकेंगे। फेक बोली लगाने पर एक लाख रुपए आवेदन शुल्क व दो प्रतिशत आरक्षित राशि जब्त हो जाएगी। बोलीदाता को एक कलस्टर में शामिल चार दुकानों की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए करीब 10 लाख रुपए का चालान जमा करवाना होगा। तभी नीलामी में हिस्सा ले सकेगा। आबकारी विभाग के अनुसार कई भी बोलीदाता फेकबोली लगाकर करीब 10 लाख रुपए का नुकसान नहीं करेगा।

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पूरे प्रदेश में हुई थी इस मदिरा दुकान की चर्चा

गौरतलब है कि करीब 2 वर्ष शुरू हुई ऑनलाइन नीलामी में नोहर की खुईयां की एक मदिरा की दुकान की बोगस बोली 5 करोड़ रुपए में लगाई गई थी। इसकी वजह से इस मदिरा दुकान की चर्चा प्रदेश भर में हुई थी। इस तरह की फेक बोली दोबारा नहीं लगे, इसके लिए आबकारी विभाग ने नीलामी में हिस्सा लेने के लिए 2 प्रतिशत आरक्षित दर अनिवार्य कर दिया।

प्रदेश में पहली बार क्लस्टर सिस्टम से आवंटित होगी शराब की दुकानें

प्रदेश में पहली बार क्लस्टर सिस्टम से शराब की दुकानें आवंटित होगी। क्लस्टर सिस्टम से आज शराब लाइसेंस की ई-नीलामी होगी। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक यह ई-नीलामी होगी। करीब 1128 शराब दुकानों के लाइसेंस जारी होंगे। कुल 533 क्लस्टर के लिए ई-नीलामी होगी। जयपुर शहर की 65 दुकानों की ई-नीलामी होगी।

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