
Rajasthan News : हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में बार संघ के निर्वाचन अधिकारियों की बैठक मुख्य निर्वाचन अधिकारी महेंद्र चतुर्वेदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई। इसमें सहायक निर्वाचन अधिकारी जगजीतसिंह रमाणा व अर्जुनसिंह नरूका मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान से प्राप्त पत्र के अनुसार जिन अधिवक्ताओं ने 1 जुलाई 2010 से 12 दिसंबर 2022 तक बार कौंसिल आफ राजस्थान से अपना पंजीकरण करवाया हो और सनद प्राप्त की हो, जिनका बार संघ पीलीबंगा की वर्ष 2025 की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए लिए जारी अस्थाई मतदाता सूची में नाम अंकित है, उन सदस्यों को बार कौंसिल ऑफ इंडिया की अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक था। यदि इस समयावधि के किसी अधिवक्ता ने उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है तो वह अधिवक्ता बार संघ पीलीबंगा की कार्यकारिणी के वर्ष 2025 के चुनाव के लिए मतदान करने का अधिकारी नहीं होगा।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि बिना परीक्षा उत्तीर्ण किए अगर कोई अधिवक्ता मताधिकार का प्रयोग करता है तो उसके विरुद्ध बार कौंसिल ऑफ इंडिया एवं बार कौंसिल ऑफ राजस्थान को शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सहायक निर्वाचन अधिकारी अर्जुनसिंह नरूका ने बताया कि चुनाव शपथ पत्र भी केवल वे अधिवक्ता ही दे सकते हैं जिनका पंजीयन 1 जुलाई 2010 से 12 दिसंबर 2022 के मध्य हो चुका है।
Published on:
06 Dec 2024 05:02 pm
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