
इंदौर विधायक परिवार की बस से चार की मौत (फोटो सोर्स : पत्रिका)
Indore News: बेलगाम ट्रक से तीन लोगों की मौत व दर्जनभर लोगों के घायल होने के बाद अब इंदौर में भाजपा विधायक गोलू शुक्ला(Indore BJP MLA Golu Shukla) से जुड़ी बाणेश्वरी ट्रेवल्स की बस ने पूरे परिवार को ही निगल लिया। इंदौर-उज्जैन रोड पर बुधवार रात तेज रफ्तार बस (एमपी-09 एफए 6390) ने बाइक सवार दंपती और उनके दो बेटों को कुचल दिया था। मौके पर ही पति-पत्नी व एक बेटे की मौत हो गई थी। गुरुवार सुबह दूसरे बेटे ने भी दम तोड़ दिया। इसके बावजूद प्रशासन की नींद नहीं टूटी, वहीं विधायक अपने बस ड्राइवर की गलती मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि बाइक खड़ी बस में आकर घुस गई। मामले में पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामूली धाराओं में केस दर्ज किया है।
बुधवार रात हादसे में महेंद्र सोलंकी (45), पत्नी जयश्री (40), बेटा जिगर (16) की मौत हो गई थी। वहीं, इंदौर के निजी अस्पताल में छोटे बेटे तेजस (12) ने गुरुवार तड़के दम तोड़ दिया। एसपी, ग्रामीण यांगचेन डोलकर भूटिया ने बताया, बस बाणेश्वरी ट्रेवल्स गोलू शुक्ला की बताई जा रही है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।
गुरुवार को चारों का पोस्टमार्टम अरबिंदो अस्पताल में हुआ और शवों को गृहग्राम सनावद ले जाया गया। वहां देर शाम हजारों लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। गांव और रिश्तेदारों में मातम का माहौल है।
मृतक के परिजन का कहना है कि, घटना के वक्त बस में सवार प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ड्राइवर फोन पर बात करते हुए 70 की स्पीड से बस दौड़ा रहा था। बारिश के बावजूद वह रफ्तार पर काबू नहीं कर रहा था। यात्रियों ने बार-बार चेताया, लेकिन उसने अनसुना कर दिया।
हादसे के बाद लोग फट पड़े। गुस्साई भीड़ ने बस के कांच फोड़ दिए और आग लगाने की कोशिश की। लोगों का कहना है कि विधायक की बसें अक्सर इसी तरह रॉन्ग साइड और ओवरस्पीड में दौड़ती हैं।
महेंद्र की भतीजी ने बताया कि रात में भोपाल से लौटने के बाद चाचा को रुकने को बोला था लेकिन बड़े बेटे जिगर की 10वीं की परीक्षा के कारण वह नहीं रुके और घर के लिए निकल गए।
हादसे के बाद सांवेर पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन हल्की धाराओं (281, 125ए और 106 (1)) में किया। मामला साफ-साफ हत्या जैसे अपराध का है। आरोपी ड्राइवर और हेल्पर मौके से भाग निकले और पुलिस अब तक उन्हें पकड़ नहीं पाई। एसपी, ग्रामीण यांगचेन डोलकर भूटिया ने बताया कि जिस बस से हादसा हुआ, वह बाणेश्वरी ट्रेवल्स गोलू शुक्ला की बताई जा रही है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।
बीएनएस धारा-281 सार्वजनिक मार्ग पर तेज या लापरवाही से कोई वाहन चलाता है, जिससे किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा हो या उसे चोट लगने की आशंका हो तो उसे दंडित किया जाएगा। इसमें 6 माह तक कारावास, 1,000 तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
बीएनएस धारा-125 किसी व्यक्ति के लापरवाह या जल्दबाजी में किए गए ऐसे कार्यों से संबंधित है, जो दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, या चोट पहुंचाते हैं, जिसके लिए सजा का प्रावधान है जो कि अपराध की गंभीरता के आधार पर जुर्माना या कारावास हो सकती है। 6 महीने तक का कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों।
बीएनएस धारा-106 (1) - व्यक्ति को दंडित करती है, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु लापरवाही या उतावलेपन भरे कृत्य से करता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। इस अपराध के लिए पांच साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है।
बस रास्ते में खड़ी थी, पीछे से घुसा बाइक सवार
प्रश्न- बाणेश्वरी ट्रेवल्स की बस की टक्कर से चार की मौत हुई है?
गोलू शुक्ला (विधायक): बस का काम बड़े भैया देखते हैं। बस रास्ते में खड़ी थी। बाइक पीछे से आकर टकरा गई। उस पर चार लोग थे।
प्रश्न- आप हादसे को लेकर क्या कार्रवाई करेंगे?
गोलूः हादसा बहुत दुखद है। ड्राइवरों को हिदायत देंगे कि तमीज से रहें।
प्रश्न- आप पीड़ित परिवार के लिए क्या करेंगे?
गोलूः परिवार का पूरा सहयोग करूंगा।
प्रश्न- टक्कर के बाद ड्राइवर व कंडक्टर फरार हैं?
गोलू- मुझे जानकारी नहीं है, बहुत सारी अटैच बसें चल रही हैं।
बस की टक्कर से चार लोगों की मौत हुई है। नए कानून में प्रावधान है, धारा 105 बीएनएस (गैर इरादातन हत्या) का
मुकदमा प्रथम दृष्टया नजर आता है।- मनीष यादव, एडवोकेट
Updated on:
19 Sept 2025 11:55 am
Published on:
19 Sept 2025 11:55 am
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
