11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विधायक परिवार की बस से चार की मौत, ये धाराएं लगाईं… देखिए जिम्मेदारों के तर्क

Indore News: बेलगाम ट्रक से तीन लोगों की मौत व दर्जनभर लोगों के घायल होने के बाद अब इंदौर में भाजपा विधायक गोलू शुक्ला से जुड़ी बाणेश्वरी ट्रेवल्स की बस ने पूरे परिवार को ही निगल लिया।

3 min read
Google source verification
Indore BJP MLA Golu Shukla News

इंदौर विधायक परिवार की बस से चार की मौत (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Indore News: बेलगाम ट्रक से तीन लोगों की मौत व दर्जनभर लोगों के घायल होने के बाद अब इंदौर में भाजपा विधायक गोलू शुक्ला(Indore BJP MLA Golu Shukla) से जुड़ी बाणेश्वरी ट्रेवल्स की बस ने पूरे परिवार को ही निगल लिया। इंदौर-उज्जैन रोड पर बुधवार रात तेज रफ्तार बस (एमपी-09 एफए 6390) ने बाइक सवार दंपती और उनके दो बेटों को कुचल दिया था। मौके पर ही पति-पत्नी व एक बेटे की मौत हो गई थी। गुरुवार सुबह दूसरे बेटे ने भी दम तोड़ दिया। इसके बावजूद प्रशासन की नींद नहीं टूटी, वहीं विधायक अपने बस ड्राइवर की गलती मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि बाइक खड़ी बस में आकर घुस गई। मामले में पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामूली धाराओं में केस दर्ज किया है।

बुधवार रात हादसे में महेंद्र सोलंकी (45), पत्नी जयश्री (40), बेटा जिगर (16) की मौत हो गई थी। वहीं, इंदौर के निजी अस्पताल में छोटे बेटे तेजस (12) ने गुरुवार तड़के दम तोड़ दिया। एसपी, ग्रामीण यांगचेन डोलकर भूटिया ने बताया, बस बाणेश्वरी ट्रेवल्स गोलू शुक्ला की बताई जा रही है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

गांव ले गए शव, छाया मातम

गुरुवार को चारों का पोस्टमार्टम अरबिंदो अस्पताल में हुआ और शवों को गृहग्राम सनावद ले जाया गया। वहां देर शाम हजारों लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। गांव और रिश्तेदारों में मातम का माहौल है।

फोन पर बात करते हुए 70 की स्पीड से दौड़ा रहा था बस

मृतक के परिजन का कहना है कि, घटना के वक्त बस में सवार प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ड्राइवर फोन पर बात करते हुए 70 की स्पीड से बस दौड़ा रहा था। बारिश के बावजूद वह रफ्तार पर काबू नहीं कर रहा था। यात्रियों ने बार-बार चेताया, लेकिन उसने अनसुना कर दिया।

गुस्साई जनता ने बस फोड़ी

हादसे के बाद लोग फट पड़े। गुस्साई भीड़ ने बस के कांच फोड़ दिए और आग लगाने की कोशिश की। लोगों का कहना है कि विधायक की बसें अक्सर इसी तरह रॉन्ग साइड और ओवरस्पीड में दौड़ती हैं।

भतीजी बोली - चाचा को रोका था, बेटे की परीक्षा के कारण गए

महेंद्र की भतीजी ने बताया कि रात में भोपाल से लौटने के बाद चाचा को रुकने को बोला था लेकिन बड़े बेटे जिगर की 10वीं की परीक्षा के कारण वह नहीं रुके और घर के लिए निकल गए।

एफआईआर में नरमी, ड्राइवर फरार

हादसे के बाद सांवेर पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन हल्की धाराओं (281, 125ए और 106 (1)) में किया। मामला साफ-साफ हत्या जैसे अपराध का है। आरोपी ड्राइवर और हेल्पर मौके से भाग निकले और पुलिस अब तक उन्हें पकड़ नहीं पाई। एसपी, ग्रामीण यांगचेन डोलकर भूटिया ने बताया कि जिस बस से हादसा हुआ, वह बाणेश्वरी ट्रेवल्स गोलू शुक्ला की बताई जा रही है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

ये धाराएं लगाईं…

बीएनएस धारा-281 सार्वजनिक मार्ग पर तेज या लापरवाही से कोई वाहन चलाता है, जिससे किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा हो या उसे चोट लगने की आशंका हो तो उसे दंडित किया जाएगा। इसमें 6 माह तक कारावास, 1,000 तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

बीएनएस धारा-125 किसी व्यक्ति के लापरवाह या जल्दबाजी में किए गए ऐसे कार्यों से संबंधित है, जो दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, या चोट पहुंचाते हैं, जिसके लिए सजा का प्रावधान है जो कि अपराध की गंभीरता के आधार पर जुर्माना या कारावास हो सकती है। 6 महीने तक का कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों।

बीएनएस धारा-106 (1) - व्यक्ति को दंडित करती है, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु लापरवाही या उतावलेपन भरे कृत्य से करता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। इस अपराध के लिए पांच साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है।

…और जिम्मेदारों के तर्क देखिए

  • एसपी कह रहीं- यहां किसी को मारने की मंशा नहीं थी
  • मामूली धाराओं में केस दर्ज किया, जबकि चार लोगों की मौत हुई है?
  • एसपी (ग्रामीण) यांगचेन डोलकर भूटियाः यह सामान्य धाराएं नहीं हैं। वहां एक्सीडेंट हुआ है। नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए एक्सीडेंट केस में जो धाराएं लगती हैं, वही लगाई हैं।
  • एरोड्रम रोड पर ट्रक की टक्कर से तीन लोगों की मौत हुई, उसमें पुलिस ने गंभीर धाराएं लगाई जबकि इस घटना में मामूली धाराएं?
  • भूटियाः ऐसा नहीं हैं। एरोड्रम रोड पर नो एंट्री में घुसकर ट्रक चालक ने टक्कर मारी। वहां खतरनाक तरीके से रौंदने के हिसाब से गाड़ी चलाने की बात सामने आई, जिससे गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ. यहां किसी को मारने की मंशा नहीं थी. इसलिए एक्सीडेंट की धारा लगाई।

विधायक की 'मासूम' दलील

बस रास्ते में खड़ी थी, पीछे से घुसा बाइक सवार
प्रश्न- बाणेश्वरी ट्रेवल्स की बस की टक्कर से चार की मौत हुई है?
गोलू शुक्ला (विधायक): बस का काम बड़े भैया देखते हैं। बस रास्ते में खड़ी थी। बाइक पीछे से आकर टकरा गई। उस पर चार लोग थे।
प्रश्न- आप हादसे को लेकर क्या कार्रवाई करेंगे?
गोलूः हादसा बहुत दुखद है। ड्राइवरों को हिदायत देंगे कि तमीज से रहें।
प्रश्न- आप पीड़ित परिवार के लिए क्या करेंगे?
गोलूः परिवार का पूरा सहयोग करूंगा।
प्रश्न- टक्कर के बाद ड्राइवर व कंडक्टर फरार हैं?
गोलू- मुझे जानकारी नहीं है, बहुत सारी अटैच बसें चल रही हैं।

एक्सपर्ट यह कहते हैं

बस की टक्कर से चार लोगों की मौत हुई है। नए कानून में प्रावधान है, धारा 105 बीएनएस (गैर इरादातन हत्या) का
मुकदमा प्रथम दृष्टया नजर आता है।
- मनीष यादव, एडवोकेट