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एमपी में रद्द की शनिवार की छुट्टी, आज 19 सितंबर को होगा कामकाज, जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

Saturday Holiday Cancelled In MP : जबलपुर हाईकोर्ट ने 27 अगस्त की छुट्टी के बदले आज अवकाश निरस्त किया, कोर्ट में नियमित तौर पर होगा कामकाज
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एमपी में आज 19 सितंबर को रद्द की शनिवार की छुट्टी- Demo pic- Image Patrika enhanced AI grok

Saturday Holiday Cancelled In MP : मध्यप्रदेश में शनिवार की छुट्टी रद्द की गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने यह बड़ा आदेश जारी किया है। इसके अनुसार हाईकोर्ट सहित प्रदेशभर के जिला कोर्ट में आज सामान्य दिनों की तरह कामकाज होगा। इंदौर हाईकोर्ट और जिला कोर्ट शनिवार को भी सामान्य दिनों की तरह खुली रहेंगी। हाईकोर्ट द्वारा प्रदेशभर में 19 सितंबर की छुट्टी रद्द की गई है। कोर्ट ने ईद मिलादुन्नबी और रक्षाबंधन के बीच 27 अगस्त को एक दिन की छुट्टी घोषित की थी। इसके बदले 19 सितंबर को कोर्ट को सामान्य दिनों की तरह कामकाज के लिए बढ़ा दिया था। इसी आदेश के परिपालन में शनिवार को हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ और जिला कोर्ट में सामान्य दिनों की तरह ही काम होगा।

रजिस्ट्री ने बार एसोसिएशनों तथा संबंधित कार्यालयों को इस अधिसूचना की प्रतियां भेज दी थी। प्रदेश के सभी न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों, जिला एवं सत्र न्यायालयों, बार एसोसिएशनों तथा अन्य संबंधित कार्यालयों को रजिस्ट्री ने इस अधिसूचना की प्रतियां भेजी। हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ के साथ ही इंदौर और ग्वालियर स्थित खंडपीठों और संबंधित रजिस्ट्री कार्यालयों पर भी यह निर्णय लागू होगा।

एमपी में जबलपुर हाईकोर्ट, अन्य दोनों खंडपीठों और जिला न्यायालयों में 27 अगस्त को छुट्टी घोषित कर दी गई थी। ईद मिलादुन्नबी और रक्षाबंधन की छुट्टियों के बीच यह अवकाश घोषित किया गया था। अवकाश में किए गए इस बदलाव के बाद प्रदेश के सभी कोर्ट में लगातार तीन दिन तक कामकाज बंद रहा। कुछ कोर्ट में तो पूरे 5 दिनों का अवकाश मिल गया था। न्यायिक कर्मचारियों को 3 दिनों की घोषित छुट्टी के साथ ही शनिवार और रविवार का नियमित साप्ताहिक अवकाश भी मिल था।

27 अगस्त के अवकाश की जगह 19 सितंबर को खुलेगी कोर्ट

जबलपुर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि 27 अगस्त के अवकाश की जगह 19 सितंबर को आने वाले शनिवार को कोर्ट नियमित तौर पर खुलेगी। अधिवक्ताओं और न्यायालयों से जुड़े पक्षकारों के लिए इस तारीख को विशेष रूप से ध्यान में रखने की हिदायत दी गई। साफतौर पर कहा गया कि 19 सितंबर को शनिवार होने के बावजूद सामान्य कार्य दिवस के रूप में न्यायालयीन गतिविधियां संचालित होंगी।

पूर्व में जारी रजिस्ट्री अधिसूचना में किया संशोधन

मध्यप्रदेश हाइकोर्ट द्वारा 27 अगस्त 2026 के अवकाश को लेकर प्रशासनिक अधिसूचना जारी की गई थी। इसके अंतर्गत पूर्व में जारी रजिस्ट्री अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया। हाइकोर्ट की रजिस्ट्री की ओर से 21 अगस्त को जारी महत्वपूर्ण अधिसूचना के अनुसार 27 अगस्त यानि गुरुवार को हाईकोर्ट मध्यप्रदेश की मुख्य पीठ जबलपुर तथा खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर के न्यायालयों एवं रजिस्ट्री के लिए अवकाश घोषित किया गया। इसके साथ ही न्यायिक कामकाज के कैलेंडर में अहम बदलाव भी किया। इसके अंतर्गत 27 अगस्त के अवकाश के बदले में शनिवार 19 सितंबर 2026 को कार्य दिवस घोषित कर दिया गया था।