
Indore News : बकाया पैसा न देने पर कटेंगे नल कनेक्शन और दुकानों पर लगेंगे ताले
इंदौर. नगर निगम का खाली खजाना भरने के लिए शहर में बकाया टैक्स वसूली को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। बकाया संपत्तिकर, जलकर, डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन शुल्क और दुकानों का किराया वसूलने को लेकर यह अभियान चल रहा है। इसके तहत अब पानी का पैसा न देने वाले लोगों के जहां नल कनेक्शन काटे जाएंगे, वहीं निगम मार्केट में किराया न देने पर दुकानों पर ताले लगेंगे। आज रविवार की छुट्टी होने के बावजूद निगम मुख्यालय और जोन पर कैश काउंटर खुले रहेंगे ताकि लोग बकाया टैक्स जमा कर सकें।
इन दिनों निगम की माली हालत बहुत खराब है। ऐसे में खाली खजाने को भरने के लिए अब बकाया संपत्तिकर, जलकर, डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन शुल्क, दुकानों का किराया और ट्रेड लाइसेंस शुल्क वसूलने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने अपर आयुक्त अभिषेक गेहलोत, 19 जोन के समस्त सहायक राजस्व अधिकारी (एआरओ), बिल कलेक्टर, राजस्व विभाग के अन्य अफसरों को बकाया टैक्स वसूली को लेकर निर्देशित किया है।
उन्होंने एआरओ को निर्देश दिए हैं कि निगम स्वामित्व के मार्केट की दुकानों का बकाया किराया नहीं देने वाले समस्त दुकानदारों से 28 फरवरी तक वसूली की जाए। इस तय तारीख के बाद अगर कोई बकाया किराया नहीं दे तो दुकान पर ताला लगाकर सील कर दिया जाए। जो लोग पानी का पैसा नहीं दे रहे हैं उनके नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई निगम करेगा। यह मुहिम भी आज से शुरू होगी।
31 मार्च तक छुट्टियां की गईं निरस्त
इधर, राजस्व वसूली का टारगेट पूरा करने के लिए एआरओ और बिल कलेक्टरों की 31 मार्च तक छुट्यिां निरस्त रहेंगी। शनिवार-रविवार के साथ शासकीय अवकाश के दिन भी मुख्यालय व जोन पर कैश काउंटर खुले रखने के आदेश राजस्व विभाग के अफसरों को दिए गए हैं। आज रविवार की छुट्टी होने के बावजूद कैश काउंटर चालू रहेंगे ताकि लोगों को टैक्स जमा करने में आसानी हो। हालांकि कल महाशिवरात्रि पर कैश काउंटर चालू रखने के साथ टैक्स बकायादारों से संपर्क किया गया, लेकिन टारगेट के हिसाब से पैसा नहीं आया।
संपत्ति की होगी जब्ती-कुर्की
निगम उन संपत्तिकर बकायादारों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा जिन पर एक लाख रुपए से अधिक टैक्स बकाया है। पैसा न देने पर इन करदाताओं की संपत्ति जब्ती-कुर्की की जाएगी। इसके साथ ही आवासीय भवन में व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर अंतर की राशि 15 दिन में जमा कराने की कार्रवाई करने के आदेश एआरओ को दिए गए हैं। जीएसआई सर्वे अनुसार सर्वे के आधार पर नई संपत्तियों के खाते खोलने व राशि वसूलने के निर्देश भी दिए गए हैं।
ट्रेड लाइसेंस न मिलने पर होगी कार्रवाई
शहर में व्यवसाय करने वाले समस्त दुकानदार के पास अनिवार्य रूप से ट्रेड लाइसेंस हो इसकी जांच राजस्व अमला करेगा। जिनके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
Published on:
19 Feb 2023 11:26 am
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