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‘ई-अटेंडेंस’ लगाने के 6 घंटे बाद कर सकेंगे ‘आउट’, नहीं तो कटेगी सैलरी

MP News: स्कूल से दूसरी लोकेशन या कम समय की स्थिति में हॉफ डे से लेकर एक दिन का वेतन काटा जाएगा।

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फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: सरकारी शिक्षकों की स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित करने को हमारे शिक्षक एप पर 1 जुलाई से उपस्थिति दर्ज करने निर्देश थे। पिछले माह तकनीकी दिक्कतों के चलते रियायत दी थी। अब 1 अगस्त से ई-अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। इसका पालन नहीं होने पर वेतन कटौती की जाएगी।

6 घंटे बाद ही कर सकेंगे आउट

हमारे शिक्षक एप को शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की सैलरी सिस्टम से जोड़ दिया है। एप में रेटिना के जरिए उपस्थिति दर्ज होती है। साथ ही लोकेशन ऑटोमेटिक फीड होती है। निर्धारित समय पर अटेंडेंस दर्ज करने के बाद 6 घंटे बाद ही आउट की जा सकती है। स्कूल से दूसरी लोकेशन या कम समय की स्थिति में हॉफ डे से लेकर एक दिन का वेतन काटा जाएगा। कुछ दिन पहले भोपाल में जिले के प्रमुख अधिकारियों को इसके लिए ट्रेनिंग दी गई थी।

इस माह से होगी सख्ती

संभागायुक्त दीपक सिंह ने पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर ई-अटेंडेंस नहीं लगाने वाले शिक्षकों का वेतन काटने की जानकारी दी थी। अधिकांश शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस लगा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी शांता स्वामी भार्गव ने बताया कि ई-अटेंडेंस के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।