
प्रतीकात्मक तस्वीर
जयपुर
लॉकडाउन ( Lockdown In Rajasthan ) के बीच मजदूरों को राहत देने वाली खबर आई है। जयपुर जिला कलक्टर ( Jaipur Collector ) डॉ.जोगाराम ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी नियोक्ता लॉकडाउन की अवधि के दौरान श्रमिक को नियोजन से मुक्त नहीं करेगा। साथ ही उन श्रमिकों को नियत समय पर भुगतान किया जाएगा। चाहे इस लॉकडाउन अवधि में उन्होंने काम न भी किया हो।
मकान खाली कराने के संबंध में भी दिए निर्देश
जिला कलक्टर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कोई भी मकान मालिक लॉकडाउन अवधि में किसी भी श्रमिक या ऐसे कार्मिक को मकान खाली करने के लिए नहीं कहेगा। इसके लिए ज्वाइंट लेबर कमिश्नर एवं पुलिस तथा उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी कुछ शिकायतें सोमवार को आईं थीं जिन्हें मौके पर टीम भेजकर निस्तारित कर दिया गया है।
फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
दूसरी ओर जयपुर पुलिस ने किराएदार और मजदूर वर्ग को भ्रमित कर पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले मकान मालिकों और फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही हैं। पुलिस ने जयपुर शहर से पलायन कर रहे 2115 व्यक्तियों को पुलिस ने शेल्टर होम में भेजा।
पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि जयपुर शहर में पलायन कर अन्य जिलों और राज्यों से आ रहे दिहाड़ी मजदूरों के ठहरने और आवश्यक साम्रगी उपलब्ध करवाने के लिए अलग अलग थाना क्षेत्र में 45 शेल्ट होम बनाए हैं। शेल्टर होम पर प्रशासन की ओर से आवास, भोजन एवं पानी की व्यवस्था की गई हैं। शेल्टर होम में बाहरी राज्यों जिलों से पलायन कर आ रहे 2115 मजदूरों को ठहराया गया हैं।
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Published on:
31 Mar 2020 10:56 pm
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