17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Jaipur: दीपावली पर पटाखों की दुकान लगाने का मौका, 25 सितम्बर तक करना होगा आवेदन

Diwali 2026: पटाखा कारोबारियों के लिए बड़ा अपडेट: 25 सितम्बर के बाद नहीं मिलेगा मौका। दीपावली से पहले प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, इन इलाकों में मिलेंगे आतिशबाजी के अस्थाई लाइसेंस।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Sep 17, 2026

Temporary Firecracker License

दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए 25 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित

जयपुर। दीपावली पर आतिशबाजी का कारोबार करने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए जिला प्रशासन ने अस्थाई अनुज्ञापत्र की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार पटाखों की अस्थाई बिक्री के लिए लाइसेंस लेने के इच्छुक आवेदकों को 25 सितम्बर 2026 तक आवेदन करना होगा। तय तारीख के बाद पहुंचने वाले आवेदनों पर प्रशासन की ओर से कोई विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे में आतिशबाजी कारोबार से जुड़े लोगों के लिए आवेदन की समय-सीमा महत्वपूर्ण है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक के अनुसार, विस्फोटक नियम, 2008 के तहत दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र 12 अक्टूबर से 11 नवम्बर 2026 तक जारी किए जाएंगे। इसके लिए आवेदकों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन अपने थाना क्षेत्र से संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा करना होगा।

पांच प्रतियों में देना होगा प्रस्तावित स्थल का ब्ल्यू प्रिंट मानचित्र

आवेदन के साथ केवल सामान्य दस्तावेज ही नहीं, बल्कि प्रस्तावित आतिशबाजी बिक्री स्थल से संबंधित विस्तृत कागजात भी देने होंगे। प्रशासन के अनुसार प्रस्तावित स्थल का ब्ल्यू प्रिंट मानचित्र पांच प्रतियों में देना होगा। इस मानचित्र में आसपास मौजूद व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को स्पष्ट रूप से दर्शाना जरूरी होगा। इसके अलावा शपथ पत्र, स्थल के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज अथवा किरायानामा की प्रमाणित फोटो कॉपी और आवेदक की दो पासपोर्ट साइज फोटो भी लगानी होंगी।

इस बार अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए जयपुर जिले के कई थाना क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें शाहपुरा, मनोहरपुर, अमरसर, जमवारामगढ़, आंधी, चन्दवाजी, रायसर, नरैना, मांजी रेनवाल, माधोराजपुरा, सांभर, फुलेरा, जोबनेर, किशनगढ़-रेनवाल, गोविन्दगढ़, सामोद, कालाडेरा, दूदू, मौजमाबाद और फागी शामिल हैं।

एक नजर में

विषयजानकारी
आवेदन की अंतिम तारीख25 सितम्बर 2026
अस्थाई अनुज्ञापत्र की अवधि12 अक्टूबर से 11 नवम्बर 2026
आवेदन कहां करेंसंबंधित थाना क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में
जरूरी दस्तावेजब्ल्यू प्रिंट मानचित्र की 5 प्रतियां, शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेज/किरायानामा और 2 पासपोर्ट साइज फोटो
लागू नियमविस्फोटक नियम, 2008
महत्वपूर्ण निर्देश25 सितम्बर 2026 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा

प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ही संबंधित कार्यालय में पहुंचना चाहिए। इसके बाद मिलने वाले आवेदन स्वीकार कर विचाराधीन नहीं किए जाएंगे।