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Rajasthan : ओडिशा के पूर्व डीजीपी मोहंती बरी, जयपुर में कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, जानें क्या है मामला

Rajasthan : जयपुर के अधीनस्थ न्यायालय का बड़ा आदेश। 18 साल पुराने मामले में ओडिशा के पूर्व महानिदेशक विद्याभूषण मोहंती बरी। जानें क्या है मामला।

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CG News: सरेंडर करने पहुंचे पूर्व IAS आलोक को ED कोर्ट ने वापस भेजा, सुनवाई 22 सितंबर को होगी(phot-patrika)

CG News: सरेंडर करने पहुंचे पूर्व IAS आलोक को ED कोर्ट ने वापस भेजा, सुनवाई 22 सितंबर को होगी(phot-patrika)

Rajasthan : जर्मन महिला से बलात्कार के मामले में जयपुर सेंटल जेल में बंद रहे बेटे को पैरोल पर रिहा कराकर फरार करवाने के 18 साल पुराने मामले में जयपुर के अधीनस्थ न्यायालय ने ओडिशा के पूर्व महानिदेशक विद्याभूषण मोहंती को बरी कर दिया।

पुलिस ने ठोस अनुसंधान बिना ही चालान किया पेश - कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि विद्याभूषण मोहंती ने न तो बेटे को कोई प्रोटेक्शन दिया था और न ही उसे पकड़ने में कोई बाधा पहुंचाई थी। पुलिस ने ठोस अनुसंधान बिना ही इस मामले में चालान पेश किया। इस मामले में जयपुर महानगर द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-4 न्यायालय ने सुनवाई पूरी की।

'बेटे को फरार करवाने में पिता जिम्मेदार'

सुनवाई के दौरान सामने आया कि वर्ष 2004 में ओडिशा के पूर्व महानिदेशक विद्याभूषण मोहंती के बेटे बीटी होत्रा मोहंती को अलवर में जर्मन युवती से बलात्कार के मामले में सात साल की सजा सुनाई गई। 2006 में बीमार मां से मिलने के लिए 15 दिन का पैरोल लेकर फरार हो गया, जिसके बारे में लालकोठी थाने में एफआइआर दर्ज हुई। इसमें बेटे को फरार करवाने के लिए उसके पिता को जिम्मेदार बताया गया था।

बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट तक सजा बरकरार

जयपुर पुलिस, डीजी मोहंती को ओडिशा से गिरफ्तार करके भी लाई थी, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई। पिता के गिरफ्तार होने के बावजूद बेटे ने सरेंडर नहीं किया। इसके बाद मार्च 2013 में केरल के कुन्नूर से बीटी होत्रा मोहंती को पकड़ा गया। बलात्कार के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक सजा बरकरार रही।


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