
जयपुर
कोरोना वायरस ( coronavirus In Rajasthan ) के प्रकोप के कारण पूरे देश में लगे लॉकडाउन ( Lockdown In Rajasthan ) के चलते प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में अवकाश अब 14 अप्रेल तक घोषित कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि सभी सरकारी, निजी स्कूलों के साथ-साथ छात्रावास संचालन पर भी रोक रहेगी।
13 मार्च को सीएम ने 30 तक बंद रखने के निर्देश दिए थे
गौरतलब है कि 13 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) ने कोरोना वायरस ( Corona virus In Rajasthan ) के संक्रमण से बचाव के लिए ऐहतियात के तौर पर प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर समेत अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों को 30 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए थे।
इधर, धारा 144 भी जारी रहेगी
दूसरी ओर जिला कलक्टर डॉ.जोगाराम ने धारा 144 को जारी रखने के आदेश जारी किए हैं। पूर्व में जारी आदेशों की निरन्तरता में राजकीय अनुमत स्थलों के अलावा किसी भी भवन पर सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्टे्रट की बिना किसी पूर्व अनुमति के 5 से अधिक व्यक्तियों के सामूहिक विचरण एवं जिले में किसी भी कार्यक्रम में 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश दिनांक 31 मार्च 2020 को रात्रि 12 बजे से लागू होकर आगामी आदेशों तक सम्पूर्ण जयपुर जिले में (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अलावा) समस्त राजस्व सीमा में प्रभावशील रहेगा।
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Published on:
31 Mar 2020 08:22 pm
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