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Jaipur Bomb Blast: आरोपियों की सजा बरकरार, हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को

17 साल पहले जयपुर में हुए बम धमाके के समय जिंदा बम मिलने के मामले में उम्रकैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर हो गई है।

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जयपुर बम विस्फोट। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। 17 साल पहले जयपुर में हुए बम धमाके के समय जिंदा बम मिलने के मामले में उम्रकैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर हो गई है। अपीलों में सजा को चुनौती दी गई है, वहीं राज्य सरकार ने विशेष न्यायालय के उम्रकैद की सजा देने के आदेश को सही ठहराया। अब इस मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

न्यायाधीश अवनीश झिंगन व न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने शाहबाज अहमद व मोहम्मद सरवर आजमी की अपीलों पर मंगलवार को सुनवाई की। अपीलों में बताया कि 13 मई 08 को जयपुर में 8 बम फटे, जिसमें 70 से अधिक लोगों की मौत हुई। इसी दौरान एक बम जिंदा मिला, जिसे बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया।

जिंदा बम मिलने के मामले में जयपुर स्थित विशेष न्यायालय ने 8 अप्रेल 2025 को दोनों अपीलार्थियों सहित चार जनों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अपीलार्थियों ने कहा कि बम विस्फोट के मूल मामले में अपीलार्थियों को हाईकोर्ट बरी कर चुका है, फिर जिंदा बम मामले में अपीलार्थियों को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है।

राज्य सरकार ने जवाब दिया, पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैँ

राज्य सरकार की ओर से जवाब दिया कि इस मामले में अपीलार्थियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। इस कारण विशेष अदालत का अपीलार्थियों को उम्रकैद की सजा देने का आदेश सही है, ऐसे में अपीलों को खारिज किया जाए।