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Jaipur News : जयपुर में बिना अनुमति नहीं बजेगा डीजे, पुलिस आयुक्तालय से आदेश जारी

Jaipur News : जयपुर शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पुलिस आयुक्तालय ने सख्ती शुरू कर दी है। अब किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक समारोह में बिना अनुमति डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

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Jaipur DJ will not be played without permission Police Commissionerate order issued

फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur News : जयपुर शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पुलिस आयुक्तालय जयपुर ने सख्ती शुरू कर दी है। अब किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक समारोह में बिना अनुमति डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्तालय से आदेश जारी

आयुक्तालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न समारोहों में तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से अत्यधिक शोर प्रदूषण फैल रहा है। इससे बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, बच्चों और शिशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। वहीं, विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है।

बिना अनुमति नहीं बजेगा डीजे

आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, समूह या प्रतिनिधि किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक समारोह में डीजे या अन्य तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग संबंधित पुलिस उपायुक्त की पूर्व अनुमति के बिना नहीं कर सकेगा।

उल्लघंन करने वालों पर सख्त कार्रवाई

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अनुमति मिलने के बाद भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे या अन्य ध्वनि यंत्रों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही, स्वीकृति मिलने के बावजूद ध्वनि का स्तर ‘ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000’ में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम नागरिकों की शांति, स्वास्थ्य और अध्ययन वातावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।