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Jaipur Kite Ban Alert: 2-15 जनवरी नीची उड़ान भरेंगे विमान, इन इलाकों में पतंगबाजी बैन, पुलिस का आदेश देख लें

Jaipur Kite Flying Ban: जयपुर में आगामी सेना दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले विशेष फ्लाई पास्ट और परेड अभ्यास को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

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Kite Flying Ban AI Pic

राजस्थान की राजधानी जयपुर में आगामी सेना दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले विशेष फ्लाई पास्ट और परेड अभ्यास को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जयपुर पुलिस आयुक्तालय ने सेना दिवस के दौरान परेड स्थल के आसपास के क्षेत्रों में पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त , कानून एवं व्यवस्था डॉ. राजीव पचार द्वारा जारी आदेश के अनुसार सेना दिवस के दौरान परेड स्थल महल रोड, हरे कृष्णा मार्ग और जगतपुरा के ऊपर विमान बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरेंग, विमानों की सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए इन स्थानों की पांच किलोमीटर की परिधि में पतंग उड़ाने पर रोक लगाई गई है।

इन तारीखों और समय पर रहेगा प्रतिबंध

यह आदेश 02 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेग। पुलिस ने विस्तृत समय-सारणी जारी की है, इसके अनुसार दो जनवरी से चार जनवरी तक दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक, पांच जनवरी सवेरे नौ बजे से बारह बजे तक, छह जनवरी को दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक, सात जनवरी को सवेरे नौ बजे से बारह बजे तक, आठ जनवरी को दोपहर दो बजे से पांच बजे तक, नौ जनवरी को सवेरे नौ बजे से दोपहर बारह बजे तक, दस जनवरी को दोपहर दो बजे से पांच बजे तक, 11 जनवरी को सवेरे नौ बजे से बारह बजे तक, बारह जनवरी को दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक, 13 जनवरी से सवेरे नौ बजे से दोपहर बारह बजे तक, चौदह जनवरी को दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक और पंद्रह जनवरी को सवेरे नौ बजे से दोपहर एक बजे तक पतंगबाजी बैन रहेगी।

उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंधात्मक आदेश आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।