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जयपुर में स्पा सेंटर को लेकर पुलिस ने जारी किया नया आदेश, भूल कर भी मत कर लेना ऐसा, वरना गए काम से

Jaipur News : जयपुर में स्पा सेंटर को लेकर पुलिस ने जारी किया नया आदेश, भूल कर भी मत कर लेना ऐसा वरना गए काम से। जीहां, जयपुर में स्पा-मसाज सेंटर की आड़ में अनैतिक गतिविधियों पर अब लगाम लगेगी। आवासीय भवन में स्पा सेंटर प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस ने नया आदेश जारी किया।

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CG News: बिना गुमास्ता चला रही थी स्पा सेंटर, 7 संचालिकाओं के खिलाफ FIR दर्ज(photo-patrika)

CG News: बिना गुमास्ता चला रही थी स्पा सेंटर, 7 संचालिकाओं के खिलाफ FIR दर्ज(photo-patrika)

Jaipur News : जयपुर में स्पा-मसाज सेंटर में अनैतिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। स्पा सेंटर लाइसेंस की अब तक स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होने के कारण पुलिस ने यह कदम उठाया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉ. रामेश्वर सिंह ने बुधवार को आदेश जारी कर स्पा सेंटर संचालन पर स्पष्ट आदेश दिए हैं।

आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई

आदेश का उल्लंघन कर गैरकानूनी कार्रवाई करने वालों से अब सख्ती से निपटा जाएगा। आदेशों में दर्शाए नियमों की पालना कर शहर में स्पा-मसाज सेंटर संचालन करना आसान नहीं होगा, जिससे इनकी आड़ में चल रही अवांछनीय गतिविधियों पर लगाम लगेगी।

अब यह करना होगा

1- सेंटर में स्त्री-पुरुषों के स्पा-मसाज के अलग-अलग खंड होगे, जिनके प्रवेश द्वार भी अलग रखे जाएंगे। केबिन का दरवाजा अंदर से बंद नहीं होगा।
2- स्पा-मसाज कराने वाले स्त्री-पुरुष की आइडी सहित पूरा रिकॉर्ड रजिस्ट्रर में इंद्राज करना पड़ेगा।
3- सेंटर का संचालन भी आवासीय भवन में प्रतिबंधित रहेगा।
4- मसाज-स्पा करने वालों को मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथैरेपी, एक्यूप्रेशर या फिर व्यावसायिक चिकित्सक में डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र पेश करना होगा।
5- सेंटर संचालक को कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना होगा और केंद्र के नाम, लाइसेंस नंबर सहित पुलिस हैल्प लाइन नंबर बोर्ड पर लिखने होंगे।
6- सेंटर में परिसर के साइट प्लान सहित कर्मचारियों की संख्या और उनका नाम भी अंकित करना होगा।

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