
अवैध कॉलोनी की ध्वस्त (फोटो- पत्रिका)
JDA Action: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की प्रवर्तन शाखा ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जोन-दो क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण पर रोक लगाई। ग्राम आकेड़ा डूंगर में करीब 17 बीघा कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
बता दें कि पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) राहुल कोटोकी के अनुसार, मौके पर भूमि को समतल कर ग्रेवल सड़कें बनाई जा रही थीं। साथ ही मकानों के ढांचे, कोठरियां और भूखंडों की बाउंड्रीवॉल भी खड़ी की जा रही थी। जेडीए टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर मौजूद सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।
इसके अलावा जेडीए ने जोन-10 क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। ग्राम सुमेल और मालपुरा डूंगर में जेडीए स्वामित्व की लगभग एक बीघा भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था। प्रवर्तन टीम ने वहां से अतिक्रमण हटाकर भूमि को मुक्त कराया। इसी तरह सांगानेर के ग्राम खोखावास में अस्थायी रूप से किए गए अतिक्रमणों को भी हटाया गया।
जेडीए अधिकारियों ने साफ किया कि बिना स्वीकृति या अनुमोदन के किसी भी प्रकार की कॉलोनी विकसित करना पूरी तरह अवैध है। उन्होंने आमजन से अपील की कि प्लॉट खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करें कि संबंधित योजना जेडीए से स्वीकृत हो, ताकि भविष्य में नुकसान से बचा जा सके।
बताते चलें, यह कार्रवाई जेडीए की उन लगातार मुहिमों का हिस्सा है, जिनके तहत शहर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कॉलोनी और अतिक्रमण को खत्म किया जा रहा है।
Updated on:
10 Sept 2025 08:12 am
Published on:
10 Sept 2025 08:09 am
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
