
गोगामेडी केस में होईकोर्ट का फैसला (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। हाईकोर्ट ने करणी सेना के तत्कालीन अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के आरोपी शूटर को पनाह देने के मामले में गिरफ्तार पूजा सैनी को राहत नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत प्रसंज्ञान लिया जा चुका है।
न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह व न्यायाधीश भुवन गोयल की खंडपीठ ने पूजा सैनी की जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिका में कहा कि पति महेन्द्र कुमार पर शूटर नितिन फौजी को वारदात से पहले अपने घर में पनाह देने और याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी होने का आरोप है। याचिकाकर्ता करीब डेढ़ साल से जेल में है और विशेष न्यायालय में सुनवाई पूरी होने में समय लगने की संभावना है। इसलिए जमानत पर रिहा किया जाए।
एनआइए की ओर से अधिवक्ता स्नेहदीप ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि घटना से पहले कई दिनों तक शूटर याचिकाकर्ता के घर रुका और उसने ही उन्हें हथियार उपलब्ध कराए। ऐसे में सक्रिय भागीदारी रही थी। एनआइए सम्बन्धी मामलों की विशेष अदालत भी याचिकाकर्ता के खिलाफ विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रसंज्ञान ले चुकी है, ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए।
5 दिसंबर, 2023 को करणी सेना के तत्कालीन अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की गई। इस मामले में रोहित राठौड और नितिन फौजी को पकड़ा गया।
Updated on:
09 Aug 2025 09:18 am
Published on:
09 Aug 2025 09:18 am
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